-ठगी की रकम से खरीदा सामान और 20,200 रुपये नगद सहित 55,700 रुपये की सामग्री बरामद
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दुर्ग। शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में मरीज के परिजन से रिश्तेदार को फोन करने के बहाने मोबाइल लेकर बैंक खाते से 1,48,301 रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से ठगी की रकम से खरीदा गया सोने का मंगलसूत्र, घड़ी, पॉवर बैंक, मोबाइल फोन तथा 20,200 रुपये नगद सहित कुल 55,700 रुपये की सामग्री बरामद की है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
पुलिस के अनुसार 5 सितंबर 2026 को ग्राम महमरा, चौकी अंजोरा, थाना पुलगांव निवासी 35 वर्षीय कुलेश्वर निषाद ने सिटी कोतवाली दुर्ग में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी के पिता का उपचार शासकीय जिला अस्पताल दुर्ग में चल रहा था और वह उनकी देखभाल के लिए अस्पताल में मौजूद था। इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थी से रिश्तेदार को फोन करने के बहाने मोबाइल मांगा। आरोपी की बात पर विश्वास करते हुए प्रार्थी ने उसे मोबाइल दे दिया। मोबाइल लेकर आरोपी वहां से चला गया।
इसके बाद आरोपी ने मोबाइल का दुरुपयोग करते हुए प्रार्थी के बैंक खाते से 1,48,301 रुपये की धोखाधड़ी कर दी। शिकायत पर सिटी कोतवाली पुलिस ने अपराध क्रमांक 482/2026, धारा 318(4) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
पुलिस टीम ने तकनीकी एवं अन्य उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की पतासाजी की और उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम कमलजीत बांदे उर्फ कमल (29 वर्ष), निवासी ग्राम तमोरा, थाना रानचिरई, जिला बालोद बताया तथा मोबाइल के माध्यम से ठगी करना स्वीकार किया।
-ठगी की रकम से खरीदा मंगलसूत्र और मोबाइल
आरोपी की निशानदेही एवं कब्जे से ठगी की रकम से खरीदी गई सामग्री और नगदी बरामद की गई। पुलिस ने अनुमानित 17 हजार रुपये कीमत का सोने का मंगलसूत्र, 1 हजार रुपये की घड़ी, 1 हजार रुपये का पॉवर बैंक, 16,500 रुपये कीमत का मोबाइल फोन तथा 20,200 रुपये नगद जब्त किया। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत 55,700 रुपये बताई गई है।
-अस्पताल में बनाया भरोसा, फिर मोबाइल से की ठगी
पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अस्पताल में मरीज के परिजन को विश्वास में लिया और रिश्तेदार को फोन करने के बहाने मोबाइल हासिल किया। मोबाइल अपने कब्जे में लेने के बाद उसने उसका इस्तेमाल कर बैंक खाते से रकम निकाल ली। इसके बाद ठगी की रकम से अलग-अलग सामान की खरीदारी की।
आईसीजेएस अभिलेख के अनुसार आरोपी कमलजीत बांधे के विरुद्ध पूर्व में भी दो प्रकरण दर्ज एवं चालान प्रस्तुत होना दर्शित है। इनमें थाना उतई का अपराध क्रमांक 218/2020, धारा 13 जुआ अधिनियम तथा थाना सिटी कोतवाली दुर्ग का अपराध क्रमांक 549/2024, धारा 305(बी) बीएनएस का प्रकरण शामिल है।
-दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी अपरिचित व्यक्ति को किसी भी बहाने से अपना मोबाइल फोन न दें। मोबाइल में बैंकिंग एवं वित्तीय जानकारी उपलब्ध होने के कारण उसके दुरुपयोग से आर्थिक नुकसान हो सकता है। ऑनलाइन ठगी होने पर तत्काल संबंधित बैंक और पुलिस को सूचना देकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई में सहयोग करें।
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