दुर्ग। थाना उतई क्षेत्र में पांच वर्षीय बालिका से संबंधित गंभीर लैंगिक अपराध के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता (40) को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास सहित विभिन्न सजाओं से दंडित किया है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत 7 वर्ष, 10 वर्ष एवं 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भी सुनाई है। इसके साथ ही अलग-अलग धाराओं में कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। अर्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, 10 अप्रैल 2026 को थाना उतई क्षेत्र के कुंआंपारा, बंजारीपारा में करीब साढ़े चार वर्षीय बालिका से संबंधित लैंगिक अपराध की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर थाना उतई में तत्काल अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई। पुलिस ने आरोपी धनेंश्वर साहू उर्फ जनता, निवासी बंजारीपारा उतई, को 11 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया। विवेचना पूर्ण करने के बाद पुलिस ने 25 अप्रैल 2026 को अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायिक अभिलेख के अनुसार, प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 109, 238 एवं 65(2), लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा 5(ड) सहपठित धारा 6 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(2)(v) के तहत अभियोजन किया गया।
विशेष न्यायालय (पॉक्सो), दुर्ग ने 25 सितंबर 2026 को आरोपी को दोषसिद्ध किया तथा 26 सितंबर 2026 को सजा संबंधी आदेश पारित किया। न्यायालय द्वारा विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास तथा 7 वर्ष, 10 वर्ष और 7 वर्ष के सश्रम कारावास की सजाएं निर्धारित की गईं। साथ ही कुल 13 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
पुलिस टीम की रही महत्वपूर्ण भूमिका
प्रकरण की विवेचना एवं वैधानिक कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक नेवई श्रीमती भारती मरकाम, निरीक्षक महेश ध्रुव, तत्कालीन थाना प्रभारी उतई एवं वर्तमान थाना प्रभारी धमधा, उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, तत्कालीन थाना उतई एवं वर्तमान थाना प्रभारी पुरानी भिलाई सहित थाना उतई के पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। मामले में आरक्षक जी. जगमोहन, राजीव दुबे, महेश यादव, विक्रम साहू, महिला आरक्षक पूजा सोनकर, बिंदु भाले तथा रक्षित केंद्र दुर्ग के आरक्षक खेमू राम साहू ने भी आवश्यक कार्रवाई में योगदान दिया।
प्रकरण की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती रूपवती तेलीदार ने न्यायालय में पैरवी की।
बच्चों की सुरक्षा को लेकर पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि बच्चों की सुरक्षा के प्रति सदैव सजग रहें। बच्चों के साथ किसी भी प्रकार के लैंगिक अपराध, शोषण अथवा संदिग्ध गतिविधि की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने पीड़ित बच्चे की पहचान और निजता की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखने तथा मामले से जुड़ी संवेदनशील जानकारी अनावश्यक रूप से सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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