रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ जमानत दे दी है। वे दिसंबर 2022 से कोयला लेवी मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से रायपुर की सेंट्रल जेल में कैद थीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था, जो आज सुनाया गया। सौम्या चौरसिया पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत कोयला लेवी मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। दिसंबर 2022 में उनकी गिरफ्तारी के बाद से वे रायपुर की सेंट्रल जेल में कैद थीं। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर विचार करने के बाद शर्तों के साथ जमानत दी है। हालांकि, सौम्या चौरसिया फिलहाल जेल में ही रहेंगी, क्योंकि राज्य की भाजपा सरकार बनने के बाद आर्थिक अपराध शाखा ने भी उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का एक और मामला दर्ज किया है। इस नए मामले में भी कानूनी प्रक्रिया चल रही है, जिसके चलते वे जेल से बाहर नहीं आ सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से सौम्या चौरसिया को बड़ी राहत मिली है, लेकिन नए मामले के चलते उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.