दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में निगम के डाटा सेंटर में शहर के बल्क वेस्ट जनरेटरों (बड़े पैमाने पर कचरा उत्पन्न करने वाले संस्थानों) की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में महापौर अलका बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चन्द्राकर, स्वास्थ्य विभाग प्रभारी निलेश अग्रवाल, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी शेखर दुबे सहित निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में शहर के प्रमुख मैरिज पैलेस, होटल, हॉस्टल, शैक्षणिक संस्थानों और बड़ी आवासीय कॉलोनियों के संचालकों एवं प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
बैठक में आयुक्त सुमित अग्रवाल ने कहा कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के तहत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है। उन्होंने सभी संबंधित संस्थानों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पंजीयन कराने के निर्देश दिए और चेतावनी दी कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ जुर्माना, लाइसेंस निलंबन सहित अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक संस्था अपने परिसर में उत्पन्न होने वाले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन और उचित निस्तारण के लिए स्वयं जिम्मेदार होगी। साथ ही स्रोत स्तर पर गीले और सूखे कचरे का पृथकीकरण सुनिश्चित करना भी अनिवार्य होगा।
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि स्वच्छता केवल नगर निगम की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक, संस्था और प्रतिष्ठान का सामूहिक दायित्व है। यदि सभी बल्क वेस्ट जनरेटर नियमों का पालन करेंगे तो दुर्ग को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल शहर बनाने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकेगा। उन्होंने सभी होटल, मैरिज पैलेस, हॉस्टल और आवासीय कॉलोनियों से समय-सीमा के भीतर CPCB पोर्टल पर पंजीयन पूर्ण करने और पर्यावरण संरक्षण अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की।
बैठक में निगम अधिकारियों ने बल्क वेस्ट जनरेटरों को ऑनलाइन पंजीयन प्रक्रिया, कचरा पृथकीकरण, वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रबंधन और नए नियमों के विभिन्न प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आने वाले समय में नियमों के पालन की नियमित निगरानी की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।
महापौर अलका बाघमार ने कहा कि दुर्ग को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण अनुकूल बनाना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है। वहीं आयुक्त सुमित अग्रवाल ने दोहराया कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 का पालन सभी के लिए अनिवार्य है और नियमों के उल्लंघन पर किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
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