सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेलों में जाति के आधार पर काम देना अनुचित, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जेलों में जाति के आधार पर काम देना अनुचित, यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन
RO.NO. 12945/82

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नई दिल्ली : जेलों (Jail) में जाति-आधारित भेदभाव को रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका (Public interest litigation) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल निचली जाति को सफाई और झाड़ू लगाने का काम और उच्च जाति को खाना पकाने का काम देकर सीधे भेदभाव करता है।

अदालत (Court) ने कहा कि यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की प्रथाओं से जेलों में श्रम का अनुचित विभाजन होता है। जाति के आधार पर काम के बंटवारे की अनुमति नहीं दी जा सकती।