प्रतिमा विसर्जन स्थल पर वेस्ट मटेरियल जलाना प्रतिबंध

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RO.NO. 12945/82

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 - पूजन सामाग्री केवल कुण्ड में होगा विसर्जन

रिसाली। नेवई डेम और हिन्द नगर तालाब के किनारे किसी तरह का वेस्ट जलाने पर प्रतिबंध किया गया है। उक्त निर्देश निगम आयुक्त मोनिका वर्मा ने दिए है। किसी तरह के वेस्ट जलाए जाने पर निगम अधिकारी जुर्माना वसूल करेंगे।
 सोमवार से गणेश प्रतिमा विसर्जन और मंगलवार से भगवान विश्वकर्मा प्रतिमा का विसर्जन शुरू हो जाएगा। निगम क्षेत्र में स्थापित प्रतिमा के विसर्जन के लिए हिंद नगर तालाब और नेवई डेम चिन्हित किया गया है। दोनो जगहों में विसर्जन कुंड बनाया गया है। नागरिकों और समितियों के पदाधिकारियों से निवेदन किया गया है कि वे विसर्जन कुंड में ही पूजा सामाग्री विसर्जित करे। किसी तरह के सामाग्री या वेस्ट को डेम या तालाब तट पर न जलाए। आयुक्त ने विसर्जन कुंड से लगातार वेस्ट को निकालकर फुल, पत्ते या अन्य सामाग्री की छटाई कर एस.एल.आर.एम. सेंटर पहुंचाने के निर्देश दिए है। इसके लिए आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों की बैठक लेते कहा है कि विसर्जन स्थल पर घेराबंदी करे। विसर्जन उपरांत अवशेष को भी बाहर निकालने कार्य भी करे।

दी जिम्मेदारी
आयुक्त मोनिका वर्मा ने विसर्जन स्थल पर प्रकाश व पंडाल व्यवस्था की जिम्मेदारी प्रभारी अभियंता गोपाल सिन्हा को दी है। वहीं यातायात व्यवस्था और भीड़ भाड़ नियंत्रण करने राजस्व विभाग के प्रभारी संजय वर्मा को अधिकृत किया गया। विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान सड़क पर मवेशी न हो इसके लिए विनोद शुक्ला को प्रभारी बनाया गया है। विसर्जन कुंड की समय-समय पर सफाई और अवशेष निकालने के लिए स्वास्थ्य विभाग प्रभारी बृजेन्द्र परिहार को अधिकृत किया गया है।