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तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने पर युवक की मौत, बाइक चालक को 5 साल की सजा

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-सत्र न्यायालय दुर्ग का फैसला, वाहन मालिक को भी 3 माह का साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड
दुर्ग।
तेज गति और खतरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चलाने के कारण हुई सड़क दुर्घटना में युवक की मौत के मामले में सत्र न्यायालय दुर्ग ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश के. विनोद कुजूर की अदालत ने मोटरसाइकिल चालक मोहित कुमार बघेल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा वाहन मालिक मोहन लाल बघेल को तीन माह के साधारण कारावास से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार, घटना 4 अगस्त 2025 की रात करीब 8:30 बजे इंदु आईटी स्कूल, कोहका के पास हुई थी। आरोपी मोहित कुमार बघेल मोटरसाइकिल क्रमांक CG-07-CW-2768 को तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए विपरीत दिशा में ले गया और सामने से आ रही एक्टिवा क्रमांक CG-19-A-2771 को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में एक्टिवा चालक शादान अली गंभीर रूप से घायल हो गए थे। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वहीं, एक्टिवा में पीछे बैठे उत्तम कुमार पाण्डेय भी घायल हुए थे।
मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक, चिकित्सकीय एवं तकनीकी साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के परीक्षण के बाद न्यायालय ने मोटरसाइकिल चालक मोहित कुमार बघेल के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 एवं 110 तथा मोटरयान अधिनियम की धारा 184 एवं 3/181 के तहत आरोप प्रमाणित पाए।
वहीं, मोटरसाइकिल मालिक मोहन लाल बघेल को बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाले व्यक्ति को अपना वाहन सार्वजनिक मार्ग पर चलाने के लिए देने का दोषी पाया गया। उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत आरोप प्रमाणित हुए।
-मोहित को पांच साल का सश्रम कारावास
न्यायालय ने मोटरसाइकिल चालक मोहित कुमार बघेल को भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 के तहत पांच वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 110 के तहत तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
इसके अतिरिक्त मोटरयान अधिनियम की धारा 184 के तहत 10 माह का साधारण कारावास एवं 3 हजार रुपये अर्थदंड तथा धारा 3/181 के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत दी गई सभी सजाओं को एक साथ भुगताए जाने का आदेश दिया है।
-वाहन मालिक को भी मिली सजा
मोटरसाइकिल मालिक मोहन लाल बघेल को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के तहत तीन माह का साधारण कारावास एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
न्यायालय का यह फैसला तेज गति और खतरनाक तरीके से वाहन चलाने के गंभीर परिणामों को रेखांकित करता है। साथ ही यह भी स्पष्ट संदेश देता है कि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के किसी व्यक्ति को वाहन चलाने की अनुमति देना भी कानूनन दंडनीय है।

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