-चौक-चौराहों, बाजारों और पार्कों में सघन चेकिंग; आबकारी अधिनियम के तहत की गई वैधानिक कार्रवाई
दुर्ग। जिले में सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दुर्ग पुलिस ने 24 अक्टूबर 2026 को विशेष अभियान चलाया। जिले के समस्त थाना एवं चौकी क्षेत्रों में चलाए गए इस अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने तथा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों में संलिप्त पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध कुल 51 प्रकरण दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की गई।
अभियान के तहत पुलिस टीमों ने चौक-चौराहों, बाजार क्षेत्रों, पार्कों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर सघन चेकिंग एवं निगरानी की। इस दौरान सार्वजनिक स्थलों पर शराब सेवन और अड्डेबाजी करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च) के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की गई।
पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने और समूह बनाकर अड्डेबाजी करने से सार्वजनिक शांति एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसे देखते हुए जिलेभर में पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
-मोहन नगर थाना क्षेत्र में सबसे अधिक 9 प्रकरण
पुलिस द्वारा जारी थानावार विवरण के अनुसार, मोहन नगर थाना क्षेत्र में सर्वाधिक 9 प्रकरण दर्ज किए गए। पद्मनाभपुर में 6, नेवई में 5, जामुल में 5 और दुर्ग थाना क्षेत्र में 5 प्रकरणों में कार्रवाई की गई।
इसी तरह पुरानी भिलाई और भिलाई नगर में 4-4, खुर्सीपार और नंदिनी नगर में 3-3 तथा वैशाली नगर और चौकी अंजोरा में 2-2 प्रकरण दर्ज किए गए। पुलगांव, कुम्हारी और अमलेश्वर में 1-1 प्रकरण में कार्रवाई की गई। इस प्रकार जिले में कुल 51 प्रकरण दर्ज किए गए।
-पुलिस ने नागरिकों से की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन, अड्डेबाजी और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। पुलिस ने कहा कि किसी भी संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें और जिले में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें।
पुलिस के अनुसार, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए इस प्रकार की चेकिंग एवं निगरानी के माध्यम से वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
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