भिलाई। दुर्ग जिले के भिलाई नगर स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाए जाने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दुकान के संचालक एवं अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत (63) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत अपराध दर्ज किया गया है।
पुलिस के अनुसार कलेक्टर (खाद्य शाखा) दुर्ग के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक ने थाना भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर अपराध क्रमांक 401/2026 दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच समिति द्वारा 24 जुलाई 2024 को सेक्टर-7 मार्केट स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया। इस दौरान ऑनलाइन स्टॉक और भौतिक स्टॉक का मिलान करने पर गंभीर अनियमितता सामने आई। जांच में पाया गया कि दुकान में केवल 26.50 क्विंटल चावल उपलब्ध था, जबकि ऑनलाइन रिकॉर्ड में 1034.01 क्विंटल चावल दर्शाया गया था। इस प्रकार 1007.51 क्विंटल चावल की कमी मिली।
निरीक्षण के दौरान वितरण पंजी, चावल उत्सव पंजी, बैठक पंजी और बारदाना पंजी तो उपलब्ध मिले, लेकिन स्टॉक पंजी प्रस्तुत नहीं की जा सकी। अध्यक्ष ने बताया कि स्टॉक पंजी विक्रेता के पास है। स्पष्टीकरण मांगे जाने पर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया।
प्रारंभिक जांच में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2016 के विभिन्न प्रावधानों तथा अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने दस्तावेजों की जांच, साक्ष्य संकलन और अन्य आवश्यक कार्रवाई पूरी कर आरोपी धनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक भौतिक स्टॉक में अंतर रखते हुए खाद्यान्न का नियमानुसार लेखा-जोखा नहीं रखा तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के नियमों का उल्लंघन किया।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न की कालाबाजारी, अनियमित वितरण या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस या खाद्य विभाग को दें, ताकि दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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