छत्तीसगढ़

Breaking: कैबिनेट के बड़े फैसले: अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण, किसानों के लिए उर्वरक उपलब्धता पर बनेगी मंत्री-मंडलीय उप समिति

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रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों और अग्निवीरों के हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ और रबी सीजन में किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्री-मंडलीय उप समिति के गठन को मंजूरी दी। साथ ही राज्य की तृतीय श्रेणी की सरकारी नौकरियों में अग्निवीर सैनिकों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की।
कैबिनेट के निर्णय के अनुसार, उर्वरकों की उपलब्धता, आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की नियमित समीक्षा के लिए गठित मंत्री-मंडलीय उप समिति की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री करेंगे। समिति में कृषि विकास एवं किसान कल्याण, सहकारिता तथा वित्त विभाग के कैबिनेट मंत्री सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त समिति के संयोजक होंगे। समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों, विषय विशेषज्ञों और अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों को आमंत्रित कर उर्वरकों की उपलब्धता और आपूर्ति संबंधी सुझाव राज्य सरकार को दे सकेगी, जिससे किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
बैठक में अग्निवीर सैनिकों के पुनर्वास और सम्मानजनक रोजगार को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती में 10 प्रतिशत आरक्षण देने हेतु "छत्तीसगढ़ के अग्निवीर सैनिकों के लिए राज्य की सिविल सेवाओं में तृतीय श्रेणी के पदों में रिक्तियों का आरक्षण नियम-2026" बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
इस आरक्षण का लाभ भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी कर वैध सेवा प्रमाण-पत्र के साथ सेवामुक्त हुए अग्निवीरों को मिलेगा। यह आरक्षण पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में प्रहरी के पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा।
राज्य सरकार के अनुसार यह निर्णय मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में की गई घोषणा के अनुरूप लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे अग्निवीरों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन, प्रशिक्षण एवं अनुभव का लाभ राज्य के पुलिस, वन तथा जेल प्रशासन को भी प्राप्त होगा।

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