दुर्ग। ट्रेडिंग निवेश के नाम पर 19 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में उतई पुलिस ने एक महिला आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया है। पुलिस के अनुसार ग्राम जोरातराई निवासी दीपक कुमार अहिरवार ने थाना उतई में शिकायत दर्ज कराई थी कि तृप्ती साहू ने रैम्बो इंटरनेशनल ट्रेडिंग कंपनी में निवेश कराने के नाम पर 28 माह में निवेश की राशि चार गुना होने तथा प्रतिमाह 10 से 12 प्रतिशत ट्रेडिंग रिटर्न मिलने का प्रलोभन दिया। इस झांसे में आकर प्रार्थी ने कुल 19 लाख रुपये निवेश किए, लेकिन तय अवधि पूरी होने के बाद भी न तो रकम वापस मिली और न ही कोई लाभांश दिया गया।
शिकायत की जांच के बाद थाना उतई में अपराध क्रमांक 389/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 420 एवं 34 के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी महिला के एसबीआई, यस बैंक, केनरा बैंक तथा एचडीएफसी बैंक के खातों और बैंक ट्रांजेक्शन का परीक्षण किया। जांच में लाखों रुपये के संदिग्ध एवं अनाधिकृत वित्तीय लेन-देन सामने आए। इसके बाद 20 जुलाई 2026 को आरोपी तृप्ती साहू (33 वर्ष), निवासी ग्राम असोगा, थाना रानीतराई, जिला दुर्ग को गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ में आरोपी ने निवेशकों से प्राप्त राशि का निजी उपयोग करने तथा अन्य लोगों को आर्थिक लाभ पहुंचाने की बात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से विभिन्न बैंकों की पासबुक, पैन कार्ड, आधार कार्ड तथा कार क्रमांक CG 07 CF 8179 जब्त की है।
आरोपी को न्यायालय में पेश किए जाने के बाद न्यायिक रिमांड पर केंद्रीय जेल दुर्ग भेज दिया गया। इस कार्रवाई में थाना उतई के निरीक्षक मोहन भारद्वाज, उप निरीक्षक श्रीराम पेन्ड्रो, सहायक उप निरीक्षक सुरेश पाण्डेय, महिला आरक्षक पूजा सोनकर एवं महिला आरक्षक बिन्दु भाले की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि अधिक मुनाफे का लालच देने वाली किसी भी अनधिकृत निवेश योजना या ट्रेडिंग कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधानिकता और पंजीयन की जांच अवश्य करें। किसी भी संदिग्ध वित्तीय या साइबर धोखाधड़ी की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा साइबर हेल्पलाइन 1930 पर दें।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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