होम / दुर्ग-भिलाई / पूजा-पाठ और शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 85 लाख की ठगी, आरोपी इंदौर से गिरफ्तार
दुर्ग-भिलाई
दुर्ग। पूजा-पाठ, शेयर ट्रेडिंग में निवेश और पारिवारिक समस्याओं के समाधान का झांसा देकर लगभग 85 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को भिलाई नगर पुलिस ने मध्यप्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में आरोपी के बैंक खातों एवं वित्तीय लेनदेन की विस्तृत जांच जारी है।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2023 में रायपुर में आयोजित एक पारिवारिक कार्यक्रम के दौरान प्रार्थिया की पहचान पवन बधोरिया से हुई थी। बातचीत के दौरान महिला ने अपनी पारिवारिक समस्याओं का जिक्र किया, जिस पर आरोपी ने पूजा-पाठ के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने का भरोसा दिलाया। इसके बाद उसने पूजा-पाठ, निजी खर्च और शेयर ट्रेडिंग में निवेश कराने के नाम पर विभिन्न किस्तों में करीब 85 लाख रुपये ले लिए।
करीब दो वर्ष बाद भी कोई लाभ नहीं मिलने पर जब महिला ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी ने पहले नौकरी लगवाने का झांसा दिया और बाद में जान से मारने की धमकी देकर पैसे लौटाने से इंकार कर दिया। जांच में डरा-धमकाकर अवैध वसूली किए जाने के तथ्य सामने आने पर पुलिस ने संबंधित धाराएं भी प्रकरण में जोड़ीं। पीड़िता की शिकायत पर थाना भिलाई नगर में अपराध क्रमांक 343/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 318(4), 351(3) एवं 308(3) के अंतर्गत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
आरोपी की तलाश के लिए गठित पुलिस टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इंदौर पहुंचकर पवन बधोरिया (43 वर्ष) को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। उसके कब्जे से बैंक खाते से लिंक एक मोबाइल फोन और आधार कार्ड जब्त किया गया है।
पुलिस के अनुसार आरोपी का निवास नेचर सिटी, उसलापुर, थाना सकरी, जिला बिलासपुर के साथ-साथ इंदौर के गांधी नगर क्षेत्र स्थित एक फ्लैट में भी है। आरोपी को 8 जुलाई को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
इस कार्रवाई में थाना भिलाई नगर के थाना प्रभारी निरीक्षक जितेन्द्र वर्मा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि पूजा-पाठ, तंत्र-मंत्र, शेयर ट्रेडिंग, नौकरी दिलाने या अधिक मुनाफे का लालच देकर धन मांगने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहें। बिना सत्यापन किसी को बड़ी राशि न दें और ऐसी किसी भी धोखाधड़ी की जानकारी तत्काल पुलिस या साइबर हेल्पलाइन पर दें।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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