-ग्राम राहटादाह धमधा का मामला
दुर्ग। प्रार्थी मुसाफिर दास मारकंडे उम्र 27 साल निवासी राहटादाह ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि 24 मई 2025 के रात्रि करीब 10.00 बजे प्रार्थी का बडे़ पिता जी धरमपाल मारकंडे अपने घर में खाना खाकर आराम कर रहे थे, उसका लड़का शंकरदास मारकंडे अपनी पत्नी लीला मारकंडे के साथ वाद विवाद कर रहा था तो धमरपाल मारकंडे अपने लड़के शंकर मारकंडे को लड़ाई झगड़ा करने से मना किया तो लड़का शंकर तू मुझे समझाने वाला कौन होता हैं कहते हुये गाली गलौज कर वही पर पड़े ईंट को उठाकर अभी जान सहित खत्म कर दूंगा कहकर ईंट से सिर में मार दिया जिससे धरमपाल मारकंडे के सिर एवं बायां आंख के पास चोंट आया था जिसका ईलाज जिला अस्पताल दुर्ग में चल रहा था, ईलाज के दौरान 04 जून 2025 को मौत हो गया। थाना धमधा में अपराध क्रमांक 57/2025 धारा 296, 351(2), 115(2), 103 बीएनएस कायम कर विवेचना में लिया गया ।
आरोपी पुत्र शंकरदास मारकंडे को पिता की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर केन्द्रीय जेल दुर्ग में दाखिल किया गया हैं।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक युवराज साहू, थाना प्रभारी, प्र.आर. राजकुमार चौहान, आर प्रशांत कुमार साहू, जितेन्द्र धीवर आर., अलाउद्दी शेख, अमित वर्मा का सराहनीय कार्य रहा हैं।
गिरफ्तार आरोपी-
शंकरदास मारकंडे उम्र 25 साल सा. राहटादाह धमधा
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.