कवर्धा। थाना पंडातराई क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कारीमाटी निवासी एक व्यक्ति द्वारा थाना कवर्धा में प्रस्तुत किए गए लिखित आवेदन में उल्लेख किया गया कि चर्च परिसर में संचालित एक निजी विद्यालय के पदाधिकारी द्वारा बीमारी ठीक करने, आर्थिक सहायता देने तथा जीवन में सुधार लाने जैसे प्रलोभनों के माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास किया गया।
उक्त आवेदन का थाना कवर्धा पुलिस द्वारा गंभीरता से परीक्षण कर प्राथमिक जांच की गई, जिसमें गवाहों के कथन, उपलब्ध तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आरोपी जोस थॉमस, निवासी चर्च परिसर, कवर्धा के विरुद्ध BNS और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
पुलिस द्वारा आरोपी जोस थॉमस को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है जहां से उसे जेल भेजने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
यह संपूर्ण कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक राजनांदगांव रेंज अभिषेक शांडिल्य के मार्गदर्शन में, पुलिस अधीक्षक कबीरधाम धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुष्पेंद्र बघेल एवं पंकज पटेल और अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कृष्ण कुमार चंद्राकर के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कवर्धा निरीक्षक लालजी सिन्हा एवं उनकी टीम द्वारा त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई की गई।
कबीरधाम पुलिस संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण सम्मान करती है, परंतु जबरन, धोखाधड़ी से अथवा प्रलोभन देकर धर्मांतरण करना कानूनन अपराध है, तथा ऐसे किसी भी प्रयास को रोका जाना हमारी प्राथमिकता है।
जिला पुलिस सभी नागरिकों से अपील करती है कि धार्मिक सद्भाव बनाए रखें, किसी भी प्रकार की अफवाहों या भ्रामक सूचनाओं से दूर रहें, एवं यदि किसी को इस प्रकार की कोई सूचना या शिकायत हो, तो वह तत्काल स्थानीय थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचित करें। आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
कबीरधाम पुलिस – कानून, आस्था और सामाजिक समरसता की सजग प्रहरी।
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