भोपाल। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ 4 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश कर्नल सोफिया कुरैशी पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दिया है।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन की पीठ ने पुलिस महानिदेशक को तत्काल एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही महाधिवक्ता प्रशांत सिंह से जानकारी मांगी है।
अगली सुनवाई सोमवार 19 मई को होगी।
मध्य प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्री शाह ने 12 मई को इंदौर में एक कार्यक्रम में 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा था, जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे-पिटे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेजकर ऐसी की तैसी कराई। उन्होंने कपड़े उतारकर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उतारा। मोदी जी कपड़े उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा था।
मध्य प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बुधवार को श्यामला हिल्स थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। इससे पहले भाजपा नेताओं ने कर्नल सोफिया के परिजनों से मिलकर शाह के बयान पर खेद जताया था।
शाह पहले भी अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहे हैं।
बता दें कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान रोजाना मीडिया को जानकारी दी थी। उनके साहस के चर्चा हो रहे हैं।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.