होम / दुर्ग-भिलाई / शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल में प्रवेश दिलाने अभिभावक ने जनदर्शन में लगाई गुहार
दुर्ग-भिलाई
- जनदर्शन में आज 137 आवेदन प्राप्त हुए
दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देशानुसार जिला कार्यालय के सभाकक्ष में सहायक कलेक्टर अभिजीत पठारे एवं डिप्टी कलेक्टर उत्तम ध्रुव ने साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 137 आवेदन प्राप्त हुए। आज जनदर्शन में सबसे अधिक शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश दिलाने के अधिक आवेदन प्राप्त हुए।
जनदर्शन में शिकायत लेकर पहुंचे अंजोरा निवासियों ने पेयजल की समस्या को लेकर आवेदन दिया। ग्राम अंजोरा(ढाबा) में पेयजल हेतु कोई भी पर्याप्त संसाधन नही है। गांव में एक ही बोर है, जिससे पूरा गांव पानी पी रहा है। पानी की टंकी बने सात साल हो गए हैं, लेकिन गांव वालों को आज तक टंकी से पानी प्राप्त नही हुआ है। पानी को लेकर गांव वालों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने गांव में बोर खनन, हैंडपम्प सुधारने एवं टेंकर उपलब्ध कराने की मांग की। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने पीएचई को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत कक्षा पहली में प्रवेश हेतु नोडल अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया कि बी.पी.एल. राशन कार्ड में माता-पिता का नाम दर्ज नहीं है। इस पर अभ्यर्थी के परिजनों ने आपत्ति जताया। अभ्यर्थी के पिता ने बताया कि वर्ष 2007-08 में जब बी.पी.एल. सर्वे हुआ था, उस समय उनकी पुत्री नाबालिक थी और उनके दादा जो उस समय परिवार के संरक्षक थे, के नाम पर ही बी.पी.एल. कार्ड बना था। वर्तमान सत्र ना तो नगर निगम और ना ही राज्य शासन द्वारा कोई नया बी.पी.एल. सर्वे किया गया है, जिस कारण वर्तमान बी.पी.एल. कार्ड में उनका नाम नहीं जुड़ सका है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007-08 में जारी सत्यापन प्रमाण पत्र में उनके परिवार का नाम हितग्राही के रूप में दर्ज है और यह प्रमाण पत्र शाला प्रवेश हेतु जारी किया गया था। इसी आधार पर आरटीई के अंतर्गत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। इस पर सहायक कलेक्टर ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त सभी आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदनों का परीक्षण कर तत्काल आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
बगदाई धाम कॉलोनी वासियों ने स्ट्रीट लाईट लगवाने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि बघेरा से कोटनी मार्ग बहुत ही व्यस्त मार्ग है। इस मार्ग में हजारों लोगों को आना-जाना लगा रहता है। रात होते ही सड़क पर पशु-मवेशी तथा शराबी लोगों का जमावाड़ा लगा रहता है। यह मार्ग अंधेरा होने के कारण दुर्घटना की आंशका बनी रहती है। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने जनपद सीईओ को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।
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