होम / दुर्ग-भिलाई / भिलाई स्टील प्लांट से स्क्रैप चोरी मामले में रायपुर पावर एंड स्टील के दो डायरेक्टर गिरफ्तार
दुर्ग-भिलाई
-चोरी का स्क्रैप रसमड़ा स्थित उद्योग में खपाए जाने के संबंध में साक्ष्य मिलने पर पुलिस की कार्रवाई, अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। थाना पुरानी भिलाई में दर्ज अपराध क्रमांक 277/2026 में भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी किए गए स्क्रैप को रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा स्थित औद्योगिक संस्थान में खपाए जाने के मामले में पुलिस ने कंपनी के दो डायरेक्टरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग (60) और डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह (39) शामिल हैं। दोनों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस के अनुसार, थाना पुरानी भिलाई क्षेत्र में 26 मई 2026 को अकलोरडीही खदानपारा स्थित ए.के. ट्रेडर्स से भारी मात्रा में लोहे का स्क्रैप बरामद किया गया था। इस मामले में जांच के दौरान अब तक 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था और विवेचना जारी थी।
विवेचना के दौरान गिरफ्तार आरोपियों से मिली महत्वपूर्ण जानकारी तथा तकनीकी साक्ष्यों के विश्लेषण में भिलाई इस्पात संयंत्र से चोरी किए गए स्क्रैप को रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा स्थित औद्योगिक संस्थान में खपाए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण साक्ष्य पुलिस के हाथ लगे। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 18 सितंबर 2026 को कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर विनोद कुमार गर्ग और डायरेक्टर संदीप कुमार सिंह को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस ने बताया कि मामले में आगे भी विवेचना जारी है। इन दोनों गिरफ्तारियों के साथ ही अपराध क्रमांक 277/2026 में अब तक कुल 21 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
गिरफ्तार आरोपी
1. विनोद कुमार गर्ग (60 वर्ष) — मकान नंबर 33, वालफोर्ट सिटी, भाठागांव, रायपुर, थाना पुरानी बस्ती, जिला रायपुर। रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा में मैनेजिंग डायरेक्टर।
2. संदीप कुमार सिंह (39 वर्ष) — एसबीआई कॉलोनी, हाउस नंबर 94, जुनवानी रोड, स्मृति नगर, थाना सुपेला, जिला दुर्ग। रायपुर पावर एंड स्टील लिमिटेड, रसमड़ा में डायरेक्टर।
दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं सहित छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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