आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों को राज्य के अलग अलग जेलों में रखने का आदेश 

आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग घोटाले के आरोपियों को राज्य के अलग अलग जेलों में रखने का आदेश 

रायपुर । छत्तीसगढ़ में आबकारी, कोयला और कस्टम मिलिंग के आरोपियों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष कोर्ट ने इन मामलों में जेल में बंद सभी आरोपियों को राज्य की विभिन्न जेलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है। यह निर्णय रायपुर जेल में इन आरोपियों के एक साथ रहने के कारण मिली शिकायतों पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वे एक सिंडिकेट चला रहे थे और वीआईपी ट्रीटमेंट का लाभ उठा रहे थे। इस संबंध में प्रवर्तन निदेशालय के वकील सौरभ कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के बहुचर्चित कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटाले में जेल में बंद आरोपियों के जेल ट्रांसफर का आवेदन आया था। जिसके बाद आरोपियों को अलग-अलग जेल में ट्रांसफर किया गया है। शराब घोटाले के आरोपी अनवर ढेबर को अंबिकापुर, अरुणपति त्रिपाठी को सेंट्रल जेल जगदलपुर, अनिल टुटेजा को सेंट्रल जेल कांकेर, मनोज सोनी को दंतेवाड़ा और सूर्यकांत तिवारी को जगदलपुर जेल में भेजने का आदेश
स्पेशल कोर्ट ने पारित किया है। गौरतलब है कि इससे पहले कई बार ऐसा देखने को मिला है कि विचाराधीन बंदी बीमार होने की बात कहकर बाहर अस्पताल नहीं, बल्कि होटल में पाए जाते थे। इस प्रकार की गतिविधियां जेल में भी संचालित हो रही थीं, ऐसी आशंकाएं थीं। इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए इन्हें अलग किया गया है। पहले जानकारी मिली थी कि जेल में इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं दी जा रही थीं। इस प्रकार कोई सिंडिकेट न चल जाए, इसे देखते हुए यह फैसला लिया गया है।