रायपुर। इन दिनों चर्चा में रह रहे बिलासपुर के बिल्डर हरदीप खनूजा की याचिका पर सोमवार को जस्टिस संजय के अग्रवाल की एकल पीठ में सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24 फरवरी को अगली तिथि तय की है। याचिकाकर्ता के एक मामले में अपने खिलाफ दायर की गई एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। इस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। याचिकाकर्ता खनूजा ने सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप श्रीवास्तव के माध्यम से याचिका दायर कर कहा है कि बिलासपुर जिले के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने उसके खिलाफ दुर्भावनावश कार्रवाई की है। एफआईआर को रद्द करने की गुहार लगाई है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के समक्ष खुलासा किया है कि पुलिस ने माना है कि एफआईआर करने में त्रुटि हुई है। याचिका के अनुसार जिले के तत्कालीन एसपी आरिफ शेख ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर वर्ष 2018 में कुछ इस तरह का विज्ञापन भी पुलिस द्वारा जारी किया गया। जिसके कारण उनके सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा है। संबंधित मामले में उन्हें भगोड़ा घोषित किए जाने संबंधी आदेश को रद्द कर 5 करोड़ का मुआवजा राशि मानहानि के माध्यम से मांगा है।
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है। सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।