-दूसरे की जमीन को स्वयं की बताकर प्लॉट बिक्री और मकान निर्माण के नाम पर की गई ठगी, फर्जी दस्तावेज तैयार कर दोबारा रजिस्ट्री कराने का भी आरोप
दुर्ग। जमीन की खरीदी-बिक्री के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने के मामले में सुपेला पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर दूसरे की जमीन को स्वयं की बताकर शिकायतकर्ता से प्लॉट बिक्री एवं मकान निर्माण के नाम पर अलग-अलग किस्तों में कुल 24 लाख 28 हजार रुपये लेने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी अवतार सिंह और मनोज कुमार सोनी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले में अन्य आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थी मोहन लाल देवांगन निवासी एलआईजी 491/492, हाउसिंग बोर्ड कोहका, भिलाई ने 7 अप्रैल 2025 को पुलिस अधीक्षक दुर्ग के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत की थी। शिकायत में बताया गया कि वर्ष 2016 में मकान निर्माण के उद्देश्य से जमीन खरीदने के सिलसिले में उसकी मुलाकात आरोपी अवतार सिंह से हुई थी। अवतार सिंह ने अपने साथी के साथ जमीन की खरीदी-बिक्री का कारोबार करना बताया और प्रार्थी को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/88 की भूमि में से 1200 वर्गफीट का प्लॉट दिखाकर सौदा तय किया।
इसके बाद 30 सितंबर 2016 को आरोपी के माध्यम से प्रार्थी के पक्ष में जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। प्रार्थी का आरोप है कि जमीन की खरीदी और मकान निर्माण के नाम पर आरोपियों ने उससे अलग-अलग किस्तों में कुल 23 लाख 28 हजार रुपये प्राप्त किए। बाद में उसे पता चला कि जिस जमीन पर मकान निर्माण कराया जा रहा था, वह वास्तव में माया सिंह नामक महिला की भूमि थी।
मामले का खुलासा होने के बाद आरोपियों ने 22 सितंबर 2018 को इकरारनामा निष्पादित कर प्रार्थी को जमीन की कीमत के 23 लाख 28 हजार रुपये तथा रजिस्ट्री खर्च के एक लाख रुपये, इस प्रकार कुल 24 लाख 28 हजार रुपये वापस करने का आश्वासन दिया। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, सुपेला शाखा के तीन चेक दिए गए, लेकिन खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण तीनों चेक अनादरित हो गए।
शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने धोखाधड़ी की मंशा से 16 मार्च 2021 को मौजा कोहका स्थित खसरा नंबर 1704/2, रकबा 1200 वर्गफीट भूमि की रजिस्ट्री चिरंजीवन कोनार नामक व्यक्ति को फर्जी रूप से खड़ा कर उसके पक्ष में करा दी। आरोप है कि वास्तविक भूमि स्वामी को भुगतान किए बिना कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से यह रजिस्ट्री कराई गई।
शिकायत की जांच के बाद प्रथम दृष्टया आरोपियों अवतार सिंह, मनोज कुमार सोनी एवं अन्य के विरुद्ध आपराधिक षड्यंत्र कर धोखाधड़ी किए जाने का मामला सामने आया। इस पर चौकी स्मृतिनगर, थाना सुपेला में अपराध क्रमांक 1635/2026 के तहत धारा 420, 120बी एवं 34 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई।
विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपी अवतार सिंह एवं मनोज कुमार सोनी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में अपराध स्वीकार किए जाने संबंधी जानकारी सामने आने के बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
पुलिस अब मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका, जमीन से संबंधित दस्तावेजों तथा दोनों रजिस्ट्रियों की वैधानिकता की विस्तृत जांच कर रही है। इस कार्रवाई में थाना सुपेला एवं चौकी स्मृतिनगर पुलिस की सराहनीय भूमिका रही।
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