होम / दुर्ग-भिलाई / दुर्ग में इंटरसेप्टर वाहन से तेज रफ्तार चालकों पर निगरानी, 9 माह में 9,216 वाहन चालकों पर कार्रवाई
दुर्ग-भिलाई
-तेज रफ्तार के 1,862, बिना हेलमेट के 6,920 और शराब पीकर वाहन चलाने के 226 मामले दर्ज, 69.44 लाख रुपये समन शुल्क वसूल
दुर्ग। सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने और आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग यातायात पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश पर इंटरसेप्टर वाहन के माध्यम से निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने वालों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है।
यातायात पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 में जनवरी से सितंबर तक नौ माह के दौरान कुल 9,216 वाहन चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इस दौरान 69 लाख 44 हजार 100 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। कार्रवाई में निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 1,862 वाहन चालक शामिल हैं।
इसी अवधि में प्रेशर हॉर्न का उपयोग करने वाले 153, बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाले 6,920, शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले 226 तथा वाहनों में काली फिल्म लगाकर चलने वाले 55 चालकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
-तेज रफ्तार दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण
यातायात पुलिस के अनुसार, तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं के प्रमुख कारणों में से एक है। निर्धारित गति सीमा से अधिक रफ्तार में वाहन चलाने से न केवल चालक, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। इसे ध्यान में रखते हुए इंटरसेप्टर वाहन के जरिए तेज गति से चलने वाले वाहनों की निगरानी कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
इसके अलावा प्रेशर हॉर्न के अनावश्यक उपयोग, बिना हेलमेट वाहन चलाने और शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान जारी है। पुलिस का उद्देश्य केवल चालानी कार्रवाई करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदार बनाना और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है।
-यातायात नियमों का पालन करने की अपील
दुर्ग यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वाहन निर्धारित गति सीमा में ही चलाएं। दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट पहनें, अनावश्यक रूप से प्रेशर हॉर्न का उपयोग न करें तथा शराब सेवन के बाद किसी भी परिस्थिति में वाहन न चलाएं। यातायात नियमों का पालन कर स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी सहभागी बनें।
संपादक- पवन देवांगन
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