
दुर्ग। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस एवं प्रशासन ने डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों की बैठक आयोजित की। पुलिस कंट्रोल रूम सेक्टर-6 में आयोजित बैठक में जिले के 50 से अधिक संचालक एवं डीजे संघ के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान कानून-व्यवस्था, यातायात, ध्वनि प्रदूषण तथा सुरक्षा मानकों के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर शोभराज अग्रवाल, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर, नगर पुलिस अधीक्षक छावनी प्रशांत पैकरा, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर निशांत पाठक सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे।
निर्धारित सीमा में ही बजाना होगा डीजे
पुलिस अधिकारियों ने डीजे एवं साउंड सिस्टम संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों का संचालन शासन के निर्धारित नियमों, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण मानकों तथा न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए। सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि का स्तर परिवेशीय ध्वनि स्तर से 10 डीबी(A) से अधिक अथवा 75 डीबी(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। दोनों में जो सीमा कम होगी, वही लागू होगी।
रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र एवं वाद्य यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही एनजीटी, शासन, कोलाहल नियंत्रण संबंधी प्रावधानों तथा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से करने कहा गया।
वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र अथवा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करने तथा डीजे एवं साउंड सिस्टम के साथ ध्वनि मापक यंत्र उपलब्ध रखने के निर्देश भी दिए गए।
100 मीटर क्षेत्र रहेगा साइलेंस जोन
अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, जिला एवं सत्र न्यायालय तथा अन्य न्यायालयों और शासकीय कार्यालयों के आसपास 100 मीटर की सीमा को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार कोलाहल प्रतिबंधित क्षेत्र यानी जोन ऑफ साइलेंस के रूप में मानने के निर्देश दिए गए।
पंडाल लगाने से पहले लेनी होगी अनुमति
पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों को निर्देशित किया गया कि पंडाल निर्धारित व्हाइट मार्किंग के पीछे ही लगाए जाएं। मुख्य मार्ग, आवागमन अथवा आपातकालीन रास्ते को किसी भी स्थिति में अवरुद्ध नहीं किया जाए। पंडाल लगाने से पहले नगर निगम एवं संबंधित विभागों से आवश्यक अनुमति एवं अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
पंडालों में फायर सेफ्टी और इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी के निर्धारित मानकों का पालन करने तथा आयोजन से पहले पंडाल की क्षमता एवं संरचना का आवश्यक सुरक्षा ऑडिट कराने के निर्देश दिए गए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना की संभावना को कम किया जा सके।
हाईकोर्ट के निर्देशों का पालन अनिवार्य
पुलिस ने सभी संचालकों को माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा प्रकरण WPPIL(C)-88/2023 में 20 नवंबर 2023 को पारित निर्देशों के साथ-साथ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 एवं Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 में निर्धारित प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए निर्देशित किया।
पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने डीजे, साउंड सिस्टम, पंडाल एवं किराया भंडार संचालकों से अपील की है कि आगामी त्योहारों के दौरान सभी निर्धारित नियमों एवं सुरक्षा मानकों का पालन करें। ध्वनि प्रदूषण, यातायात अवरोध और सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन न करते हुए पुलिस एवं प्रशासन का सहयोग करें, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित वातावरण में संपन्न हो सकें।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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