दुर्ग। आगामी गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न कराने के लिए दुर्ग पुलिस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिले के 50 से अधिक मध्यम एवं बड़े गणेश पंडाल समितियों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा, यातायात, पार्किंग, ध्वनि नियंत्रण और विसर्जन व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल, CSP दुर्ग हर्षित मेहर, CSP भिलाई नगर निशांत पाठक एवं CSP छावनी प्रशांत सिंह पैकरा सहित पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने समितियों से उत्सव के दौरान पुलिस एवं प्रशासन के साथ समन्वय बनाए रखने की अपील की।
पुलिस ने पंडालों में भीड़भाड़ वाले स्थानों, प्रवेश-निकास द्वार, मुख्य मूर्ति स्थल, पार्किंग एवं वेटिंग एरिया में पर्याप्त CCTV कैमरे लगाने के निर्देश दिए। रात्रि में पंडाल की सुरक्षा के लिए समिति के कम से कम दो सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है। महिला एवं पुरुषों के लिए पृथक प्रवेश-निकास तथा कतार व्यवस्था के साथ पर्याप्त संख्या में सुरक्षा गार्ड एवं वॉलेंटियर रखने को कहा गया है।
सड़क या आवागमन के मार्ग को अवरुद्ध कर पंडाल अथवा पार्किंग नहीं बनाने और पार्किंग के लिए पहले से स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। झूला, मनोरंजन उपकरण या झांकी में तकनीकी मशीनरी के उपयोग की स्थिति में संबंधित विभाग से तकनीकी प्रमाण-पत्र प्राप्त कर थाने में जमा कराने को कहा गया है। प्रत्येक पंडाल में फायर, सुरक्षा एवं इलेक्ट्रिसिटी ऑडिट कराने तथा अग्निशमन उपकरण, रेत और पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए।
पुलिस ने स्पष्ट किया कि रात्रि 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र या लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। ध्वनि मानकों का उल्लंघन करने पर उपकरण जब्ती सहित नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पंडाल एवं विसर्जन झांकी में नशे का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। जबरन चंदा वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्ति और संलिप्त समिति के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
विसर्जन को लेकर भी स्पष्ट निर्देश
गणेश विसर्जन के दौरान समितियों को पुलिस द्वारा निर्धारित विसर्जन मार्ग का ही उपयोग करना होगा। प्रत्येक विसर्जन झांकी में अधिकतम तीन वाहन—गणेश वाहन, झांकी वाहन तथा जनरेटर/DJ वाहन—रखने की अनुमति होगी। झांकी की अधिकतम ऊंचाई 15 फीट निर्धारित की गई है।
प्रत्येक झांकी में कम से कम 8 वॉलेंटियर रखना अनिवार्य होगा और उनकी सूची पुलिस को पहले से उपलब्ध करानी होगी। विसर्जन के दौरान हथियार, भाला, तलवार, डंडा अथवा अन्य शस्त्र एवं नकली तलवार रखना प्रतिबंधित रहेगा। कार्यक्रम में केवल धार्मिक गीतों की अनुमति होगी तथा अश्लील, आपत्तिजनक या अप्रिय गीतों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
दुर्ग पुलिस ने गणेश उत्सव समितियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का पालन करते हुए धार्मिक आयोजन को शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित बनाने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि, विवाद या कानून-व्यवस्था संबंधी स्थिति की सूचना तत्काल नजदीकी पुलिस थाना अथवा पुलिस को देने की अपील की गई है।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.