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आम मार्ग पर वाहन खड़ा कर आवागमन बाधित करने वाले दो चालकों पर अपराध दर्ज, पांच के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

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दुर्ग। ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास सार्वजनिक सड़क पर वाहन खड़ा कर आम नागरिकों की आवाजाही बाधित करने और मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न करने के मामले में पाटन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। पुलिस ने दो वाहन चालकों के खिलाफ धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज किया है, जबकि दोनों पक्षों के कुल पांच व्यक्तियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान एक पीकप वाहन और एक आईचर ट्रक, कुल करीब 19 लाख रुपये कीमत के वाहन जब्त किए गए।
पुलिस के अनुसार, 25 मई 2026 की रात करीब 2 बजे ग्राम फुण्डा पेट्रोल पंप के पास पीकप वाहन क्रमांक CG 04 CP 1340 और आईचर ट्रक क्रमांक CG 07 CZ 7732 को आम सड़क पर खड़ा किए जाने की सूचना मिली थी। वाहनों के सड़क पर खड़े होने से आवागमन प्रभावित हो रहा था। इसी दौरान वाहन चालकों के बीच बहस और विवाद की स्थिति भी निर्मित हो गई।
सूचना मिलते ही थाना पाटन पुलिस एवं एसीसीयू टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने संबंधित लोगों को समझाइश देकर वाहनों को हटाने और विवाद समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन समझाइश के बावजूद स्थिति सामान्य नहीं हुई। मौके पर तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस ने दोनों वाहन चालकों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की।
-दो वाहन चालकों पर अपराध दर्ज
पुलिस ने अपराध क्रमांक 303/2026 में धारा 285 बीएनएस के तहत भूपेष कुमार बघेल (27 वर्ष), निवासी ग्राम खोपली, थाना उतई, जिला दुर्ग के खिलाफ अपराध दर्ज किया। वहीं अपराध क्रमांक 304/2026 में राजू कुमार धुर्वे (28 वर्ष), निवासी सोमनापुर महामाया पारा, थाना कुण्डा, जिला कवर्धा के खिलाफ धारा 285 बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।
इसके अलावा शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोनों वाहन चालकों सहित उनके साथियों के खिलाफ धारा 170/126, 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई।
भूपेष कुमार बघेल के साथ भागवत वर्मा (19 वर्ष) तथा राजू कुमार धुर्वे के साथ मोहन सोरी (24 वर्ष) और मानस चंदेल (20 वर्ष) के विरुद्ध भी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। सभी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
-19 लाख रुपये के वाहन जब्त
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने पीकप वाहन क्रमांक CG 04 CP 1340, जिसकी अनुमानित कीमत 7 लाख रुपये है, तथा आईचर ट्रक क्रमांक CG 07 CZ 7732, जिसकी अनुमानित कीमत 12 लाख रुपये है, जब्त किया। दोनों वाहनों की कुल अनुमानित कीमत करीब 19 लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग पर वाहनों को लापरवाहीपूर्वक खड़ा कर यातायात बाधित करना और समझाइश के बावजूद विवाद की स्थिति बनाए रखना कानून-व्यवस्था के लिए गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
-पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक मार्गों पर वाहन इस प्रकार खड़ा न करें, जिससे लोगों की आवाजाही बाधित हो। किसी भी विवाद की स्थिति में कानून हाथ में लेने के बजाय तत्काल पुलिस को सूचना दें। पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था एवं यातायात में बाधा उत्पन्न करने वाले कृत्यों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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