दुर्ग-भिलाई

दुर्ग में एनडीपीएस प्रकरणों के जप्त मादक पदार्थों का वैधानिक नष्टीकरण, 6 क्विंटल से अधिक गांजा सहित अन्य नशीले पदार्थ नष्ट

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दुर्ग। नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों का सोमवार को जिला दुर्ग में वैधानिक नष्टीकरण किया गया। नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित ड्रग्स डिस्पोजल समिति की उपस्थिति में यह कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न कराई गई।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2026 को जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। इस दौरान कुल 58 प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों एवं नशीली दवाइयों को नष्ट किया गया।
नष्टीकरण की कार्यवाही में 612.515 किलोग्राम गांजा, 06.550 ग्राम ब्राउन शुगर, 78,333 टेबलेट, 23,200 कैप्सूल तथा 197 सिरप शामिल रहे। इनमें गांजा, ब्राउन शुगर, टेबलेट और कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र में किया गया, जबकि सिरप का नष्टीकरण थाना नेवई क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया।

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इस दौरान ड्रग्स डिस्पोजल समिति के सदस्यगण, नोडल अधिकारी नष्टीकरण एवं भंडारण, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, डीसीआरबी शाखा के अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर पालिक निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी बसंत कुमार देवांगन की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को विधिसम्मत तरीके से पूरा कराया गया।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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