दुर्ग। धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करते हुए ईसाई धर्म अपनाने हेतु जबरन दबाव बनाकर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। प्रकरण में धारा 298, 299 भारतीय न्याय संहिता (BNS) तथा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 1968 की धारा 3, 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिनांक 16.02.2026 को प्रार्थिया सरोज वर्मा (52), निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली, भिलाई ने थाना नेवई में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उसका पुत्र होशांग वर्मा उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा था। विरोध करने पर आरोपी द्वारा गाली-गलौज, घर में तोड़फोड़ तथा जान से मारने की धमकी दी गई। साथ ही घर में रखी धार्मिक मूर्तियों को हटाकर फेंकने और पूजा-पाठ में बाधा उत्पन्न करने की भी पुष्टि हुई।
शिकायत के परीक्षण पर प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 085/2026 दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने पर आरोपी को दिनांक 17.02.2026 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
घटनास्थल..
मकान क्रमांक 435/6, आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, थाना नेवई, जिला दुर्ग
आरोपी..
होशांग वर्मा, निवासी आशीष नगर पश्चिम, रिसाली भिलाई, जिला दुर्ग
जप्त सामग्री..
प्रकरण से संबंधित लिखित दस्तावेज एवं अन्य साक्ष्य सामग्री
उक्त कार्रवाई में थाना नेवई के उप निरीक्षक सुरेंद्र तारम, आरक्षक शाहबाज खान (क्रमांक 1595) एवं आरक्षक विजय कुर्रे (क्रमांक 1098) की त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई सराहनीय रही।
दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के धार्मिक दबाव, धमकी या कानून-विरुद्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
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