दुर्ग। कलेक्टर अभिजीत सिंह के दिशा-निर्देश व सहायक आयुक्त आबकारी सी.आर. साहू के मार्गदर्शन में 25 अगस्त 2025 को प्रातः गश्त के दौरान आबकारी विभाग जिला दुर्ग वृत-भिलाई क्रमांक-03 के द्वारा अवैध शराब के परिवहन की सूचना मिलने पर त्वरित विधिवत कार्यवाही कर आरोपी मनदीप सिंग भाटिया स्थान नेहरू नगर चौक, भिलाई के कब्जे से मध्य प्रदेश राज्य में विक्रय हेतु अधिकृत 12 नग बोतल ब्लेन्डर्स प्राइड व्हिस्की एवं 48 नग मेक्डावल नम्बर वन व्हिस्की कुल मात्रा 45 बल्क लीटर जिसका बाजार मूल्य 51,840 रूपये है तथा एक लाल स्विफ्ट कार सीजी 08 एफ 5491 जिसका मूल्य लगभग 4 लाख, कुल कीमत लगभग 4,51,840 रूपये जप्त किया गया।
मौके पर आरोपी के कब्जे से अत्यधिक मात्रा में विदेशी शराब पाए जाने एवं आरोपी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का उल्लघंन किये जाने पर आरोपी के विरूद्ध विधिवत् प्ररकण क्रमाक 120/25 दर्ज कर गिरफ्तार किया जाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल दाखिल किया गया। इस प्रकरण की विवेचना आबकारी उप निरीक्षक प्रियंक ठाकुर द्वारा की जा रही है। इस प्रकरण में सहायक जिला आबकारी अधिकारी पंकज कुजूर, आबकारी उप निरीक्षक हरीश पटेल, आबकारी उप निरीक्षक भूपेन्द्र नेताम, आबकारी मुख्य आरक्षक डी.पी. पटेल संदीप तिर्की, चितेश्वरी ध्रुव एवं ड्राइवर दुर्गेश का योगदान रहा।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.