रायपुर । शराब घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की रिमांड 14 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। अब वे 18 अगस्त तक जेल में ही रहेंगे।
बता दे कि, ईडी ने चैतन्य बघेल को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट ने उन्हें पांच दिन की ईडी रिमांड पर भेजा था, जहां उनसे घोटाले से जुड़े पैसों के लेन-देन और कथित नेटवर्क के बारे में पूछताछ की गई। इसके बाद 22 जुलाई को उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया, जिसकी अवधि आज 4 अगस्त को समाप्त हुई। जिसके बाद उन्हें फिर से कोर्ट में पेश किया गया। जहां आज सोमवार को इस मामले पर ईडी की स्पेशल कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान चैतन्य बघेल को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट परिसर लाया गया। इससे पहले चैतन्य बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में फ्रे श पीटीशियन लगाने के निर्देश दिए हैं। चैतन्य बघेल की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया था कि, न तो उनका नाम शराब घोटाले की ईडी एफ आईआर में है और न ही किसी के बयान में उनका उल्लेख किया गया है। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेष के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है।
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