बिलासपुर । राजधानी रायपुर में बीच सड़क केक काटने के मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद आरोपी के खिलाफ स्नढ्ढक्र दर्ज की गई. चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डबल बेंच में मामले की पुन: सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुख्य सचिव से जवाब मांगा है. मामले में अगली सुनवाई 20 फरवरी को होगी. दरअसल, रायपुर के महादेव घाट मार्ग के रायपुरा चौक में 30 जनवरी 2025 की देर रात कुछ लोगों ने कार रोककर जन्मदिन मनाया. बीच सड़क पर कार की बोनट में केक काटा और आतिशबाजी भी की गई. मामले पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और न्यायाधीश रविन्द्र कुमार अग्रवाल की बेंच ने संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के रूप में सुनवाई की. पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया गया कि आरोपी के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई कर तीन सौ रुपये जुर्माना लिया गया है. इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कोर्ट ने कहा था कि तीन सौ रुपये क्या होता है, अगर आम आदमी होता तो उसे जेल में डाल देते, ट्रक वाला होता तो वाहन जब्त कर लिया जाता. कोर्ट ने जमकर फटकार लगाते हुए मुख्य सचिव से हलफनामा में जवाब मांगा था. आज अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट में मुख्य सचिव के शपथ पत्र के लिए समय मांगा, जिसे स्वीकार कर लिया गया. कोर्ट को यह बताया कि सीएसपी के निर्देश पर पुरानी बस्ती थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ क्चहृस् की धारा 162 और अन्य धाराओं पर एफआईआर दर्ज किया है. कोर्ट ने मामले में मुख्य सचिव को जवाब पेश करने का आदेश दिया है।
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