रायपुर । केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 12 दिसंबर 2024 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को पुन: सेवा में बहाल कर दिया है। यह आदेश केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (ष्ट्रञ्ज) द्वारा पारित आदेश के मद्देनजर जारी किया गया है। ष्ट्रञ्ज ने 10 अप्रैल 2024 को गृह मंत्रालय के 20 जुलाई 2023 के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए जीपी सिंह को तत्काल सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया था। आईपीएस जीपी सिंह, जो 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी हैं, को जुलाई 2023 में गृह मंत्रालय द्वारा सेवानिवृत्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को ष्ट्रञ्ज में चुनौती दी। ष्ट्रञ्ज के फैसले के बाद गृह मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की, जिसे 23 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया था। बाद में, गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (स्रुक्क) दाखिल की, जिसे 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और अन्य कानूनी राय को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने जीपी सिंह को सेवा में बहाल करने का आदेश जारी किया है। आदेश की प्रति छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव को भेज दी गई है, ताकि उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
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