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पहले मेरी बात सुनिए… नहीं तो कोर्ट से बाहर कर दूंगा, ममता के इस्तीफे पर अड़े वकील पर भड़के CJI

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कर हॉस्पिटल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सख्त रुख अपनाया। मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को खारिज कर दिया, जिसे एक वरिष्ठ वकील ने कोर्ट में उठाया था।

सुनवाई के दौरान, जब अदालत दिन की सुनवाई समाप्त करने वाली थी, एक वरिष्ठ वकील ने ममता बनर्जी के इस्तीफे के लिए अंतरिम आवेदन दाखिल करने की कोशिश की। इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताते हुए कहा, “आप किसके लिए पेश हो रहे हैं? यह राजनीतिक मंच नहीं है। आप बार के सदस्य हैं और कानूनी अनुशासन के नियमों के अनुसार बात करनी चाहिए। हम यहां राजनीतिक नेताओं के बारे में सुनने के लिए नहीं हैं।”

सीजेआई ने स्पष्ट किया कि अदालत का ध्यान कोलकाता में प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों की समस्याओं पर है। उन्होंने कहा, अगर आप मुझसे मुख्यमंत्री के इस्तीफे का निर्देश देने के लिए कह रहे हैं, तो यह हमारे अधिकार क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। वकील द्वारा दलील जारी रखने पर सीजेआई ने चेतावनी दी, एक सेकंड, पहले मेरी बात सुनिए, अन्यथा मैं आपको कोर्ट से बाहर कर दूंगा।

पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम ने साफ किया है कि वे मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे, बल्कि अपनी पांच मांगों को ठोस तरीके से लागू करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच में प्रगति की समीक्षा की और सीबीआई को 24 सितंबर तक ताजा स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अदालत ने मृतक डॉक्टर के पिता द्वारा पेश की गई कुछ जानकारियों को भी सुना। वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि जूनियर डॉक्टर मामले की जांच में मदद के लिए क्राइम स्पॉट पर मौजूद लोगों के नाम भी प्रदान करेंगे।

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