बिलासपुर। Chhattisgarh High Court बिलासपुर के चर्चित बिल्डर हरदीप सिंह खनूजा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। बुधवार को हाई कोर्ट के निर्देश का हवाला देते हुए पुलिस अधीक्षक ने पूर्व में उनकी गिरफ्तारी को लेकर 10 हजार रुपये पुस्कार की घोषणा को रद कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में हाई कोर्ट के निर्देशों का परिपालन करना बताया गया है।
याचिकाकर्ता खनूजा ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में तीन अलग-अलग याचिका दायर की थी। इसमें सबसे ज्यादा आपत्ति तत्कालीन पुलिस अधीक्षक द्वारा उनको भगोड़ा घोषित करने और गिरफ्तारी के लिए इनाम की घोषणा करने पर की थी। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक के साथ तीन कार्यक्रमों में शामिल होने के संबंध में फोटोग्रॉफ्स भी कोर्ट में पेश किया था।
याचिकाकर्ता के अनुसार सामाजिक कार्यक्रमों में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ शामिल होने के बाद भगोड़ा घोषित करना समझ से परे है। याचिकाकर्ता ने दायर एफआइआर को भी रद करने की मांग की थी। मालूम हो कि इसके पूर्व याचिकाकर्ता बिल्डर को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई थी।
याचिकाकर्ता के वकील ने पेश की थी ये दलील
बिलासपुर जिले के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक के खिलाफ दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई की है। व्यवसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते एक बिल्डर के इशारे पर की गई शिकायत के आधार पर उनके खिलाफ भादवि की धारा 420 के तहत जुर्म दर्ज कर दिया गया । संवैधानिक पहलुओं का हवाला देते हुए कहा कि एफआइआर दर्ज करने से पहले नियमानुसार विवेचना भी नहीं की गई । सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया । याचिकाकर्ता की ओर से वकील संदीप श्रीवास्तव,प्राण श्रीवास्तव,विनोद कुमार व ब्रजकिशोर मिश्रा ने पैरवी की ।
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