बिना हेलमेट एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की जा रही है कार्यवाही 

बिना हेलमेट एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले पर की जा रही है कार्यवाही 
RO No.12784/129

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-इस वर्ष जनवरी से 15 मई तक बिना हेलमेट मे 4552 एवं शराब पीकर वाहन चलाने वाले-260 वाहन चालको पर कार्यवाही की गई
-हेलमेट पहनकर यदि कोई वाहन चालक किसी सडक दुर्घटना का सिकार होता है तो उसकी मृत्यु होने की संभावना 60 प्रतिशत कम हो जाती है
दुर्ग।  जितेन्द्र शुक्ला, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश में एवं  सतीष ठाकुर,  सदानंद विध्यराज, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा जनवरी माह से विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से वाहन चालको को हेलमेट लगाने एवं शराब पीकर वाहन न चलाने जागरूक करने का प्रयास करते आ रही है साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर सडक दुर्घटनाओं में होने वाले मौत के मुख्य कारणो मे से दो पहिया वाहन चालक द्वारा हेलमेट नहीं पहनना एवं शराब का अन्य नशे का सेवन कर वाहन चलाना है। जिसमें कमी लाने हेतु यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा नेशनल हाईवे एवं सेन्ट्रल एवेन्यू में हेलमेट अनिवार्य किया गया जो वाहन चालक हेलमेट नहीं पहने है उन पर कार्यवाही करते हुए समझाईस दी जा रही है।

इसी प्रकार देर रात प्रतिदिन जिले के प्रमुख मार्गो में दो पहिया, चार पहिया एवं भारी वाहन चालको को ब्रीथ एनेलाईजर मशीन से चेक किया जा रहा है की वाहन चालक नशे की हालत में तो नहीं है। नशे में पाये जाने वाले वाहन चालक का वाहन जप्त कर अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है साथ ही ऐसे वाहन चालको के लायसेंस संस्पेड करने हेतु परिवहन विभाग को सूचित किया जा रहा है। इस वर्ष 2024 में जनवरी माह से 15 मई तक कुल-4552 दो पहिया वाहन चालको पर हेलमेट की धारा के तहत एवं कुल-260 वाहन चालको पर ड्रीक एण्ड ड्राईव धारा के तहत कार्यवाही की गई है। यह कार्यवाही आगे निरंतर जारी रहेगा।