नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भाण्डाफोड़

नौकरी लगाने के नाम से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भाण्डाफोड़
RO No.12784/129

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-ग्रामीण क्षेत्र के भोले-भाले पढे लिखे बेरोजगार नवयुवको के साथ करते थे ठगी
-मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम 71 लाख रूपये की धोखाधड़ी
-दुर्ग पुलिस की सक्रियता से पकड़ा गया 3 आरोपी
-अब तक 15-20 से भी अधिक लोगो को दे चुका है झासा
-आरोपियों से 2 कार हुण्डई वेन्यू एवं एस-क्राॅस व मोबाईल जप्त                  
दुर्ग।  प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा निवासी ग्राम रावा तहसील तरसीवा धतमरी अर्जुनी ने अपने अन्य पीड़ित साथियो के साथ थाना सुपेला आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि अर्जुन मानिकपुरी निवासी सुपेला द्वारा अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से पैसे लेकर धोखाधडी किया है। प्रार्थी के रिपोर्ट पर थाना सुपेला में धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।                   
   पुलिस अधीक्षक जितेन्द्र शुक्ला द्वारा आमजनो से नौकरी लगाने के नाम से धोखाधडी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर भिलाई) सुखनंदन राठौर एवं नगर पुलिस अधीक्षक  भिलाई नगर सत्यप्रकाश तिवारी के मार्ग दर्शन में थाना सुपेला पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रार्थी तिवेन्द्र कुमार सिन्हा एवं अन्य पीड़ितो से मंत्रालय एवं अन्य विभागो में नौकरी लगाने के नाम से धोखाधडी करने वाले गिरोह के आरोपी अर्जुन मानिकपुरी की तलाश में लग गई। इसी दौरान मुखबीर द्वारा सूचना मिला कि आरोपी अर्जुन मानिकपुरी सुपेला आया है। सूचना मिलते ही सुपेला पुलिस तत्काल मौके पर रवाना होकर आरोपी अर्जुन मानिकपुरी को घेराबंदी कर पकड़ा गया। आरोपी से पूछताछ करने पर बताया कि प्रार्थी से 7 लाख10 हजार रूपये एवं प्रार्थी के अलावा करीबन 15-20 लोगो से अपने अन्य साथियो के साथ मिलकर करीबन 71 लाख रूपये की ठगी करना बताये। इसी तारतम्य में आरोपी अर्जुन मानिकपुरी के निशादेही पर आरोपी तरूण कश्यप को रायपुर से एवं आरोपी हरि विवेक डहरिया को राजनांदगांव से  05 अप्रैल 2024 को पकड़ा गया। आरोपी किशोर जायसवाल को आज  07 अप्रैल 2024 को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी हरि विवेेक डहरिया के विरूद्ध पूर्व में भी थाना अम्बागढ़ चैकी राजनांदगांव एवं थाना राजेन्द्र नगर रायपुर में भी धोखाधडी का अपराध पंजीबद्ध है। आरोपियों से जप्ती कार्यवाही शेष होने से पुलिस रिमाण्ड में लिया गया है। आरोपियों से 2 कार हुण्डई वेन्यू एवं एस-क्राॅस व मोबाईल जप्त किया गया।
इस महत्वपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी सुपेला निरीक्षक राजेश मिश्रा,     उनि अमित अंदानी, प्र.आर. उपेन्द्र सिंह, आर. विकास तिवारी, विवेक सिंह, फराज खान, महात्मा साहू, का विशेष योगदान रहा।
की गई कार्यवाही -
अपराध क्रमांक 393/2024 धारा- 420, 467, 468, 471, 120बी  भादवि
जप्ती व ठगी की रकम- 71 लाख रूपये, 2 कार हुण्डई वेन्यू एवं एस-क्राॅस व मोबाईल
गिरफ्तार आरोपी- 1. दुर्वासा दास मानिकपुरी उर्फ अर्जुन उर्फ गोलू पिता स्व. बलराम दास मानिकपुरी उम्र 35 साल निवासी राधिका नगर सांई लीला थाना सुपेला जिला-दुर्ग

2. तरूण कश्यप पिता लालू राम कश्यप उम्र 28 साल निवासी ग्राम कन्हरी पोस्ट गोरखपुर जिला गौरेला पेण्ड्रा मारवाही

3. हरि विवेक डहरिया पिता हरि शंकर डहरिया उम्र 39 साल निवासी प्रेम नगर मोवा गौरा चैरा के पास रायपुर

4. किशोर जायसवाल पिता बंशी लाल जायसवाल उम्र 36 साल निवासी गोकुल नगर सिमरन सिटी टिकरापारा रायपुर