-50 हजार के बदले 72,500 और एक लाख के बदले 1.40 लाख रुपये वसूले; पहले ही तीन आरोपी जा चुके हैं जेल, पुलिस ने 3.79 लाख रुपये नगद सहित चेक और डायरियां कीं जब्त
दुर्ग। जरूरतमंद लोगों को आर्थिक मदद के नाम पर ऊंची ब्याज दर पर रकम देकर उनका आर्थिक और मानसिक शोषण करने वाले गिरोह के खिलाफ दुर्ग पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है। थाना वैशाली नगर पुलिस ने 40 प्रतिशत प्रतिमाह तक ब्याज वसूलने, सुरक्षा के नाम पर ब्लैंक चेक एवं हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर रखने तथा रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में फरार मुख्य आरोपी सीमा यादव (39 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को 2 नवंबर 2026 को दोपहर 1:10 बजे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया। इस मामले में पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
-50 हजार के बदले 72,500 रुपये वसूले
पुलिस के अनुसार, वैशाली नगर निवासी प्रार्थिया पूनम मनोज कुमार ने 27 अक्टूबर 2026 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थिया ने बताया कि वर्ष 2023 से उसकी पहचान सीमा यादव एवं बबली साहू से थी। आर्थिक परेशानी के चलते उसने 16 दिसंबर 2024 को सीमा यादव से 50 हजार रुपये उधार लिए थे। आरोप है कि इसके एवज में 40 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज की मांग की गई और सुरक्षा के नाम पर इंडियन बैंक के आठ ब्लैंक चेक तथा हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर रखवा लिए गए।
प्रार्थिया से प्रति सप्ताह 2,500 रुपये के हिसाब से 29 सप्ताह में कुल 72,500 रुपये वसूले गए। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा अतिरिक्त रकम की मांग की जाती रही। रकम नहीं देने पर प्रार्थिया और उसके परिवार को जान से मारने, बेटी की हत्या करने तथा घर से बेघर करने की धमकी देकर प्रताड़ित किया जाता था।
-सहेली से एक लाख के बदले 1.40 लाख रुपये वसूले
इसी तरह प्रार्थिया की सहेली सुमिता ताम्बोली को भी एक लाख रुपये ब्याज पर दिलवाए गए थे। आरोप है कि सुरक्षा के नाम पर उसके भी इंडियन बैंक के आठ ब्लैंक चेक रखे गए तथा प्रति सप्ताह पांच हजार रुपये के हिसाब से 28 सप्ताह में कुल 1 लाख 40 हजार रुपये वसूले गए। इसके बाद भी आरोपियों द्वारा फोन पर गाली-गलौज और धमकी दी जाती थी।
-ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और डायरियां बरामद
मामले की गंभीरता को देखते हुए वैशाली नगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 402/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 296, 308(5), 3(5) एवं धारा 4 कर्ज एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और संबंधित स्थानों से कुल 3 लाख 79 हजार 900 रुपये नगद, विभिन्न बैंकों के ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और ब्याज के लेन-देन से संबंधित हिसाब-किताब की डायरियां बरामद कीं।
पुलिस के मुताबिक, आरोपी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन के कब्जे से 99,900 रुपये नगद, ब्लैंक चेक, कोरे स्टाम्प पेपर और हिसाब-किताब की डायरी मिली। ज्योति निरंजन के कब्जे से ब्याज संबंधी हिसाब-किताब की डायरी बरामद हुई। वहीं मुख्य आरोपी सीमा यादव के मकान की तलाशी में 2 लाख 80 हजार रुपये नगद, ब्याज के लेन-देन की डायरी, कोरे चेक और स्टाम्प पेपर जब्त किए गए।
-पहले ही तीन आरोपी जा चुके हैं जेल
इस प्रकरण में बबली साहू उर्फ बबली निरंजन एवं ज्योति निरंजन को 28 अक्टूबर 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा चुका है। आरोपी प्रमोद साहू को भी पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। फरार मुख्य आरोपी सीमा यादव की लगातार पतासाजी के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।
-पुलिस की नागरिकों से अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि आर्थिक आवश्यकता के समय किसी से भी ब्याज पर रकम लेने से पहले ब्याज दर और अन्य शर्तों की पूरी जानकारी लें। सुरक्षा के नाम पर किसी को भी ब्लैंक चेक अथवा हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर न दें। अवैध ब्याज वसूली, धमकी या मानसिक प्रताड़ना का सामना करने पर तत्काल नजदीकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराएं। ऐसे मामलों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में थाना वैशाली नगर के थाना प्रभारी एवं विवेचना टीम के अधिकारी-कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
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