-मैरिज गार्डन/भवन मालिक भी जिम्मेदार, लायसेंस निरस्त की होगी कार्रवाई
-बारात में पेपर कंफेटी मशीन पर रोक, जब्ती व जुर्माना तय
दुर्ग। नगर निगम दुर्ग द्वारा शहर में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं।
महापौर अलका बाघमार ने स्पष्ट किया है कि निगम सीमा में रात 10 बजे के बाद तेज आवाज में डीजे, लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
महापौर ने बताया कि निगम अमला द्वारा रात 10 बजे के बाद विशेष निगरानी रखी जाएगी। यदि इस दौरान कहीं भी हाई वॉल्यूम में डीजे बजता पाया गया, तो सबसे पहले डीजे संचालक और उसके बाद संबंधित भवन, लॉन या मैरिज गार्डन संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने कहा कि शादियों एवं अन्य आयोजनों में तेज ध्वनि के कारण यदि ट्रैफिक जाम या आमजन को परेशानी होती है, तो संबंधित मैरिज गार्डन या बैंक्वेट हॉल के लाइसेंस निरस्त करने की भी कार्रवाई की जाएगी।
महापौर अलका बाघमार ने यह भी निर्देश दिए हैं कि बारात के दौरान पेपर कंफेटी (कागज के टुकड़े) उड़ाने वाली मशीनों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। ऐसा पाए जाने पर मशीन को जब्त किया जाएगा तथा संबंधित पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
उन्होंने नागरिकों एवं आयोजकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें, ताकि शहर में शांति एवं स्वच्छ वातावरण बना रहे।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.