दुर्ग। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) द्वारा मुख्यालय स्थित केन्द्रीय जेल दुर्ग का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने जेल की व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लेते हुए बंदियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और आवश्यकताओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश ने विशेष रूप से महिला प्रकोष्ठ का दौरा किया, जहां निरुद्ध महिला बंदियों से उनके प्रकरणों की स्थिति, स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता, भोजन की गुणवत्ता तथा साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके पश्चात उन्होंने जेल अस्पताल पहुंचकर बीमार बंदियों से व्यक्तिगत चर्चा की और उनकी चिकित्सा संबंधी जरूरतों को समझा।
उन्होंने पुनर्वास आधारित योजनाओं के अंतर्गत चल रहे कौशल विकास कार्यों का भी अवलोकन किया। इस दौरान कम्प्यूटर प्रशिक्षण, एलईडी बल्ब निर्माण, आचार निर्माण एवं फर्नीचर तैयार करने जैसे कार्यों में लगे बंदियों से बातचीत कर उनके प्रकरणों की जानकारी ली।
न्यायाधीश ने जेल अधिकारियों को निर्देशित किया कि सजायाफ्ता बंदियों के अपील संबंधी मामलों को अद्यतन रखा जाए और सभी बंदियों को उनके प्रकरणों की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया जाए। साथ ही उन्होंने बंदियों से बातचीत कर उनकी दैनिक दिनचर्या और समस्याओं को भी समझा।
निरीक्षण के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी भी बंदियों को दी गई। जिन बंदियों के पास निजी अधिवक्ता नहीं हैं, उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी दी गई।
जेल प्रशासन को निर्देश दिए गए कि जिन बंदियों को परिहार का लाभ मिल सकता है, उनके लंबित प्रकरणों की जानकारी शीघ्र प्राधिकरण को भेजी जाए। साथ ही स्वच्छता, पौष्टिक भोजन, नियमित स्वास्थ्य जांच और शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं को बिना बाधा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।
न्यायाधीश ने कैदियों के डेटा—जैसे ट्रायल स्थिति, जमानत और सजा अवधि—को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सत्यापित करने के निर्देश भी दिए, ताकि लंबित मामलों वाले बंदियों की पहचान कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के सचिव, जेल अधीक्षक, महिला प्रकोष्ठ प्रभारी, एलएडीसीएस के काउंसिल सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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