दुर्ग

अवैध अफीम खेती व तस्करी मामले में दुर्ग पुलिस की कार्रवाई, एक और आरोपी गिरफ्तार

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दुर्ग। अवैध अफीम खेती और तस्करी के मामले में दुर्ग पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में थाना पुलगांव क्षेत्र के प्रकरण में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चौकी जेवरा–सिरसा अंतर्गत दर्ज अपराध क्रमांक 247/2026 में NDPS Act की धारा 8, 18 और 29 के तहत ग्राम समोदा–झेनझरी में अवैध अफीम खेती के मामले की जांच की जा रही है। इससे पहले इस प्रकरण में विकास बिश्नोई, विनायक ताम्रकार, मनीष उर्फ गोलू ठाकुर और छोटू राम को गिरफ्तार किया जा चुका है।
पुलिस ने 15 मार्च 2026 को की गई कार्रवाई में रणछोड़ राम उर्फ रणजीत और सुनील देवासी को भी गिरफ्तार कर उनके पास से अफीम डोडा (चुक्की) और नगदी बरामद की थी।
विवेचना के दौरान आरोपी विकास बिश्नोई के मेमोरेंडम बयान में यह खुलासा हुआ कि जिला Kabirdham के ग्राम पालक में चिल्फी रोड स्थित बंजारी माता मंदिर के पास संचालित राजस्थानी भोजनालय ढाबा में अवैध रूप से अफीम डोडा चूरी की बिक्री की जा रही है।
सूचना के आधार पर 16 मार्च 2026 को पुलिस टीम ने गवाहों की मौजूदगी में ढाबे पर रेड कार्रवाई की। इस दौरान ढाबा संचालक मदरूपा राम विश्नोई (45 वर्ष) निवासी कृष्णा नगर, खायड़ा खुर्द थाना ओसियां जिला जोधपुर (राजस्थान) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने ढाबे के काउंटर से अफीम डोडा चूरी की बिक्री से प्राप्त ₹42,000 नगद और एक मोबाइल फोन बरामद कर जब्त किया।
जांच में आरोपी की संलिप्तता पाए जाने पर उसके खिलाफ प्रकरण में Section 27A NDPS Act भी जोड़ी गई है। पुलिस द्वारा मामले में अन्य आरोपियों और मादक पदार्थ तस्करी के नेटवर्क की विस्तृत जांच जारी है।
इस कार्रवाई में एसीसीयू दुर्ग, थाना पुलगांव और चौकी जेवरा–सिरसा की संयुक्त पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन या अवैध व्यापार से संबंधित किसी भी जानकारी की सूचना तुरंत पुलिस को दें, ताकि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके।

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