-एक-एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया, राशि नहीं देने पर अतिरिक्त एक-एक वर्ष की सजा
दुर्ग। वर्ष 2022 के एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में विशेष न्यायालय, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग ने दो आरोपियों को दोषसिद्ध करते हुए 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने की स्थिति में दोनों आरोपियों को पृथक से एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह निर्णय 21 सितंबर 2026 को पारित किया।
मामला थाना मोहन नगर क्षेत्र के आदित्य नगर स्थित कलर्स के पास का है। पुलिस के अनुसार 1 जून 2022 को कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप बरामद किया गया था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों के तहत अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य एवं दस्तावेज एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, दुर्ग के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं अभिलेखों के आधार पर अंकित यादव और केवल देवांगन को एनडीपीएस एक्ट की धारा 8 का उल्लंघन कर धारा 22(ग) के अपराध में दोषसिद्ध माना। दोनों आरोपियों को 15-15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
-दोनों आरोपियों से बरामद हुआ था कोडीनयुक्त सिरप
पुलिस के मुताबिक आरोपी अंकित यादव के कब्जे से KOP FREE Cough Syrup 100 ML की कोडीनयुक्त 25 नग भरी हुई प्लास्टिक शीशियां बरामद की गई थीं। वहीं आरोपी केवल देवांगन के कब्जे से Chlorpheniramine Maleate एवं Codeine Phosphate युक्त SUPKOF Syrup 100 ML की 50 नग भरी हुई प्लास्टिक शीशियां जब्त की गई थीं।
पुलिस के अनुसार आरोपियों द्वारा प्रतिबंधित कोडीनयुक्त कफ सिरप को वैधानिक अनुमति के बिना अपने कब्जे में रखा गया था, जो एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन है।
-ये हैं दोषसिद्ध आरोपी
1. अंकित यादव (23 वर्ष), निवासी चौधरी दूध डेयरी के पास, आशा नगर, दुर्ग, थाना मोहन नगर।
2. केवल देवांगन (22 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 14, सोनी आटा चक्की के पास, आकाश नगर, दुर्ग, थाना मोहन नगर।
-विवेचक व अभियोजन की भूमिका
प्रकरण की विवेचना उप निरीक्षक भीखम साहू द्वारा की गई। वहीं न्यायालय में अभियोजन की ओर से एजीपी प्रकाश शर्मा ने पैरवी की। पुलिस द्वारा प्रकरण से संबंधित साक्ष्यों एवं दस्तावेजों को विधिवत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध कर दंडित किया गया।
-दुर्ग पुलिस की अपील
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि प्रतिबंधित एवं नशीली दवाओं के अवैध भंडारण, परिवहन अथवा बिक्री की जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने कहा कि नशीली दवाओं के अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.