
दुर्ग। नारकोटिक्स एक्ट के प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों का सोमवार को जिला दुर्ग में वैधानिक नष्टीकरण किया गया। नारकोटिक्स सेल, पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर के निर्देशानुसार जिला स्तर पर गठित ड्रग्स डिस्पोजल समिति की उपस्थिति में यह कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के तहत संपन्न कराई गई।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 16 मार्च 2026 को जिले के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत जप्त मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। इस दौरान कुल 58 प्रकरणों में जप्त मादक पदार्थों एवं नशीली दवाइयों को नष्ट किया गया।
नष्टीकरण की कार्यवाही में 612.515 किलोग्राम गांजा, 06.550 ग्राम ब्राउन शुगर, 78,333 टेबलेट, 23,200 कैप्सूल तथा 197 सिरप शामिल रहे। इनमें गांजा, ब्राउन शुगर, टेबलेट और कैप्सूल का नष्टीकरण भिलाई इस्पात संयंत्र में किया गया, जबकि सिरप का नष्टीकरण थाना नेवई क्षेत्र में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया।

इस दौरान ड्रग्स डिस्पोजल समिति के सदस्यगण, नोडल अधिकारी नष्टीकरण एवं भंडारण, नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर, डीसीआरबी शाखा के अधिकारी-कर्मचारी तथा नगर पालिक निगम भिलाई के सहायक राजस्व अधिकारी बसंत कुमार देवांगन की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया को विधिसम्मत तरीके से पूरा कराया गया।
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि मादक पदार्थों के अवैध कारोबार की जानकारी मिलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे के अवैध व्यापार में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.