दुर्ग। होली पर्व के दौरान कानून-व्यवस्था एवं सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दुर्ग पुलिस द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। इसी क्रम में दिनांक 24 फरवरी 2026 को पुलिस नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-06 भिलाई में पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग की अध्यक्षता में यातायात पुलिस अधिकारियों की विशेष समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में आगामी होली पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु समन्वित कार्ययोजना तैयार की गई। निर्देश दिए गए कि होलिका दहन की रात्रि एवं होली के दिन शहर के प्रमुख मार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों, भीड़-भाड़ वाले बाजार क्षेत्रों, सार्वजनिक स्थलों तथा पूर्व में चिन्हित संवेदनशील व अतिसंवेदनशील चौक-चौराहों पर विशेष निगरानी रखी जाए।
शून्य सहनशीलता नीति लागू
पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि:
ड्रिंक एंड ड्राइव,
तेज व लापरवाहीपूर्वक वाहन संचालन,
स्टंटबाजी, ट्रिपल राइडिंग,
खुले वाहन में खतरनाक यात्रा,
संशोधित साइलेंसर, ध्वनि प्रदूषण,
सार्वजनिक मार्ग अवरुद्ध करने व अन्य वाहन चालकों को बाधित करने
जैसे मामलों में मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाए।
ब्रीथ एनालाइजर व इंटरसेप्टर से सघन जांच
ड्रिंक एंड ड्राइव के मामलों में ब्रीथ एनालाइजर से जांच कर दोषी पाए जाने पर वाहन जप्त कर प्रकरण तैयार किया जाएगा और माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की वैधानिक प्रक्रिया भी सुनिश्चित की जाएगी। संवेदनशील चौकों पर विशेष टीमों की तैनाती के साथ इंटरसेप्टर वाहनों से सघन जांच के निर्देश दिए गए हैं।
सराहनीय कार्य का सम्मान
बैठक के दौरान जिले के प्रमुख चौक-चौराहों पर सघन वाहन चेकिंग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले यातायात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। साथ ही सभी को ड्यूटी प्वाइंट पर समयबद्ध उपस्थिति एवं त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
दुर्ग पुलिस की नागरिकों से अपील ..
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि होली पर्व को मर्यादित व सुरक्षित ढंग से मनाएं, नशे की अवस्था में वाहन न चलाएं, यातायात नियमों का पालन करें और स्वयं व अन्य नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें।
संपादक- पवन देवांगन
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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