दुर्ग। सुपेला पुलिस ने छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति डीजे बजाने के मामले में डीजे वाहन जप्त किया है। प्रकरण में विधिवत कानूनी कार्रवाई जारी है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 06 फरवरी 2026 को थाना सुपेला क्षेत्र अंतर्गत धन्वंतरी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौक, नेहरू नगर में चेकिंग के दौरान एक डीजे वाहन सार्वजनिक स्थान पर तेज आवाज में बजाया जा रहा था। मौके पर डीजे संचालक द्वारा कोई भी सक्षम अथवा वैध अनुमति प्रस्तुत नहीं की गई।
मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना सुपेला द्वारा इस्तगाशा क्रमांक 01/2026, धारा 15 छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत वैधानिक कार्रवाई की गई तथा डीजे सिस्टम सहित वाहन जप्त किया गया।
इस प्रकरण में आरोपी की पहचान मालिकराम जैसवाल, निवासी ग्राम हथबंद डोंगकरिया, तहसील सिमगा, जिला बलौदा बाजार के रूप में की गई है।
उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी विजय यादव, प्रधान आरक्षक नवीन सिंह, आरक्षक धर्मेन्द्र सूर्यवंशी एवं दुर्गेश सिंह राजपूत की सराहनीय भूमिका रही।
दुर्ग पुलिस की अपील ..
दुर्ग पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग केवल सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के पश्चात ही करें। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.