-बी.एन.एस. की धारा 106(1), 3(5) के तहत की गई कार्रवाई
दुर्ग। चिकित्सकीय लापरवाही से महिला की मृत्यु के मामले में धमधा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए श्रेया अस्पताल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, धमधा के प्रबंधक एवं एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 106(1), 3(5) के अंतर्गत कार्रवाई की गई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी चिरज वर्मा द्वारा थाना धमधा में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 10 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 10:00 बजे उनकी माता पदमाबाई वर्मा (उम्र 57 वर्ष) अपने घर के आंगन में गिर गई थीं, जिससे उनके पैर में गंभीर चोट आई और वे चलने में असमर्थ हो गईं।
दिनांक 11 अक्टूबर 2025 को उपचार हेतु उन्हें श्रेया अस्पताल एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, धमधा में भर्ती कराया गया, जहाँ दिनांक 13 अक्टूबर 2025 को उनके पैर का ऑपरेशन किया गया। इसके पश्चात दिनांक 14 अक्टूबर 2025 को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई तथा सांस तेज चलने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया।
अस्पताल स्टाफ एवं एम्बुलेंस के माध्यम से पदमाबाई वर्मा को शंकराचार्य अस्पताल, जुनवानी ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया कि मरीज को बिना परिजनों की सहमति के रेफर किया गया तथा रेफर करते समय एम्बुलेंस में समुचित चिकित्सकीय निगरानी एवं डॉक्टर की उपलब्धता नहीं थी, जिसके कारण रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। जांच में यह तथ्य सामने आया कि अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित डॉक्टर द्वारा उपेक्षापूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण चिकित्सकीय कार्य किया गया, जिससे मृत्यु कारित हुई।
उक्त तथ्यों के आधार पर थाना धमधा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपी—
1. मनीष राजपूत, पिता रामसिंह राजपूत, उम्र 42 वर्ष
निवासी – ग्राम भरनी, जिला दुर्ग
(प्रबंधक, श्रेया अस्पताल धमधा)
2. डॉ. अभिषेक पाण्डेय, पिता अनिल कुमार पाण्डेय
निवासी – मॉडल भिलाई, चौकी स्मृति नगर, थाना सुपेला
आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मामले की विवेचना जारी है।
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