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बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने पर पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई

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दुर्ग। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला दुर्ग विजय अग्रवाल (भा.पु.से.) के निर्देशों के बावजूद बिना हेलमेट धारण कर दोपहिया वाहन चलाने वाले पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है।
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग द्वारा पूर्व में ही जिले में पदस्थ समस्त पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में दिनांक 04 जनवरी 2026 को बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाते पाए जाने पर कुल 9 पुलिसकर्मियों के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान की कार्रवाई की गई।

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कार्रवाई के दौरान जिन पुलिसकर्मियों पर चालान किया गया, उनमें प्रधान आरक्षक (चालक) क्रमांक 1243 सुशील प्रजापति (रक्षित केंद्र दुर्ग), प्रधान आरक्षक क्रमांक 1473 भागवत प्रसाद (थाना अण्डा), आरक्षक क्रमांक 885 सुनील साहू (थाना रानीरातई), आरक्षक क्रमांक 1645 कमलेश देशमुख (थाना दुर्ग), आरक्षक क्रमांक 805 पंकज पाण्डेय (थाना जामुल), आरक्षक क्रमांक 205 रवि सोनी (थाना खुर्सीपार), महिला आरक्षक क्रमांक 1692 संगीता कोसले (थाना भिलाई नगर), महिला आरक्षक क्रमांक 1599 एलिषा (थाना छावनी) एवं महिला आरक्षक क्रमांक 1313 आशा ठाकुर (महिला थाना दुर्ग) शामिल हैं।
सभी के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत 500-500 रुपये का चालान किया गया तथा भविष्य में दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट धारण करने की सख्त हिदायत दी गई।
पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा के नियम सभी के लिए समान हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा।

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