-"सतर्कता — हमारी साझा जिम्मेदारी" थीम पर हुआ कार्यक्रम
दुर्ग। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के आदेशानुसार तथा माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के मार्गदर्शन में “सतर्कता – हमारी साझा जिम्मेदारी” (Vigilance Our Shared Responsibility) थीम पर आधारित भ्रष्टाचार निवारण जागरूकता सप्ताह के विशेष अवसर पर आज भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यापार कार्यालय, भिलाई क्षेत्र में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग के तत्वावधान में एक विशेष विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के न्यायाधीशगण द्वारा उपस्थित नागरिकों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सूचना का अधिकार अधिनियम, केन्द्रीय सतर्कता अधिनियम, बैंकिंग ओमबड्समैन योजना, नालसा (असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए विधिक सेवाएं) योजना 2015, नालसा (गरीबी उन्मूलन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन) योजना 2015, तथा नालसा (जागृति) योजना 2025 के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गई।
न्यायाधीशगण ने अपने उद्बोधन में कहा कि भ्रष्टाचार केवल कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि समाज की नैतिकता और विकास में बाधा है। उन्होंने सभी नागरिकों से नैतिक मूल्यों, कर्तव्यनिष्ठा और सत्यनिष्ठ आचरण अपनाने का आह्वान किया, जिससे समाज में पारदर्शिता और ईमानदारी को प्रोत्साहन मिल सके।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने बताया कि प्राधिकरण द्वारा ऐसे शिविरों के माध्यम से जनमानस में विधिक साक्षरता और नैतिक जागरूकता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रह सके।
कार्यक्रम के अंत में भ्रष्टाचार मुक्त समाज की शपथ दिलाई गई तथा सभी को ईमानदारी, पारदर्शिता और उत्तरदायित्वपूर्ण आचरण का संकल्प कराया गया।
इस अवसर पर नवम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश दुर्ग, चतुर्दश व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश दुर्ग, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, भारतीय स्टेट बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, तथा पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।
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