-8 अक्टूबर तक आवेदन, 9 अक्टूबर को लॉटरी से होगा स्टॉल आवंटन
-स्टॉल आकार 10x15, शुल्क 3,300 रुपये निर्धारित, नियम-शर्तें बाजार विभाग कार्यालय में उपलब्ध
दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग द्वारा दीपावली पर्व के मद्देनज़र फटाका विक्रय की अनुमति प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देशानुसार निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत फटाका दुकानों के लिए अस्थायी स्टॉल लगाने की व्यवस्था की जा रही है।
जिला प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के पालन हेतु निगम ने नियम एवं शर्तें तय की हैं। इसके अनुसार, वार्ड क्रमांक 39 स्थित जे.आर.डी. स्कूल के पीछे मैदान में अस्थायी फटाका बाजार लगाया जाएगा, जहाँ पर अधिकृत व्यवसायियों को ही विक्रय की अनुमति दी जाएगी।
निगम बाज़ार विभाग के अनुसार, इच्छुक व्यापारी 8 अक्टूबर 2025 तक आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके पश्चात 9 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे लॉटरी प्रणाली के माध्यम से स्टॉल का आबंटन किया जाएगा।
प्रत्येक अस्थायी स्टॉल का आकार 10x15 फीट निर्धारित किया गया है तथा शुल्क 3,300 रुपये रखा गया है। संबंधित नियम-शर्तों का अवलोकन इच्छुक व्यापारी बाजार विभाग कार्यालय में कर सकते हैं।
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि फटाका विक्रय केवल उसी स्थल पर और निर्धारित अवधि तक ही अनुमति होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही की जाएगी।
संपादक- पवन देवांगन
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