रायपुर । छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गिरफ्तारी की आशंका को लेकर दाखिल अग्रिम जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने विचारार्थ स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को लौटा दिया और निर्देश दिया कि वे उचित फ ोरम यानी निचली अदालत में जाएं।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि,आपको पहले निचली अदालत में जाना चाहिए। अग्रिम जमानत का पहला मंच ट्रायल कोर्ट ही है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि वह सीधे सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दे सकते और मामले को योग्य न्यायालय में रखने की सलाह दी।
बताा दें कि भूपेश बघेल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए अग्रिम जमानत की मांग की थी। यह याचिका प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच और संभावित कार्रवाई को लेकर दायर की गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री का कहना था कि राजनीतिक कारणों से उन्हें टारगेट किया जा रहा है।
संपादक- पवन देवांगन
पता - बी- 8 प्रेस कॉम्लेक्स इन्दिरा मार्केट
दुर्ग ( छत्तीसगढ़)
ई - मेल : dakshinapath@gmail.com
मो.- 9425242182, 7746042182
हिंदी प्रिंट मीडिया के साथ शुरू हुआ दक्षिणापथ समाचार पत्र का सफर आप सुधि पाठकों की मांग पर वेब पोर्टल तक पहुंच गया है। प्रेम व भरोसे का यह सफर इसी तरह नया मुकाम गढ़ता रहे, इसी उम्मीद में दक्षिणापथ सदा आपके संग है।
सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
Copyright 2024-25 Dakshinapath - All Rights Reserved
Powered By Global Infotech.