दुर्ग-भिलाई

दुर्ग नगर निगम आयुक्त ने व्यापारियों संग ली बैठक, बोले - प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह बंद करने में दें सहयोग

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दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह रोक लगाने की दिशा में नगर निगम ने कमर कस ली है। इसी क्रम में सोमवार को नगर निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों और शहर के व्यापारियों के साथ बैठक कर उनसे इस अभियान में सक्रिय सहयोग की अपील की।
आयुक्त श्री अग्रवाल ने बैठक में कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निगम की ओर से व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। उन्होंने व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस मुहिम में प्रशासन का साथ दें और खुद भी प्लास्टिक के कैरीबैग व अन्य सामग्री का उपयोग बंद करें तथा छोटे दुकानदारों और ग्राहकों को भी इसके लिए प्रेरित करें।
घर से थैला लेकर निकलें नागरिक..
आयुक्त ने शहरवासियों से भी अनुरोध किया कि वे खरीदारी करने जाते समय अपने घर से कपड़े या जूट का थैला लेकर निकलें, ताकि दुकानदार से प्लास्टिक बैग न लेना पड़े। उन्होंने कहा कि आम जनता का सहयोग इस अभियान की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वार्डों व शहर के विभिन्न हिस्सों में भी प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
व्यापारियों ने दिया जागरूकता अभियान चलाने का आश्वासन..
चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं कैट के पदाधिकारियों और व्यापारियों ने भी बैठक में निगम प्रशासन को भरोसा दिलाया कि शासन के निर्देशों के अनुरूप वे सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग व बिक्री पर रोक लगाने में पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा जनजागरूकता रैलियों व अपीलों के जरिए भी लोगों तक इस संदेश को पहुंचाएंगे।
बैठक में उपस्थित अधिकारी व व्यापारी..
नगर निगम डाटा सेंटर के सभागृह में आयोजित इस बैठक में बाजार अधिकारी शुभम गोइर, ईश्वर वर्मा, शशिकांत यादव, कैट अध्यक्ष प्रकाश सांखला, पवन बड़जात्या, मो. अली हियनी, लीला राम, सुखदेव पंजवानी, आशीष खंडेवाल, रवि केवल, पवन झमनी, संजय पांडे, अनीस जैन सहित अन्य व्यापारी एवं निगम के अधिकारी उपस्थित रहे।
इन वस्तुओं पर पूरी तरह प्रतिबंध..
आयुक्त श्री अग्रवाल ने बैठक में बताया कि सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत प्लास्टिक कैरीबैग, खानपान में उपयोग होने वाले कप, ग्लास, प्लेट, बाउल, चम्मच, चाकू, मिठाई के डब्बे लपेटने वाली प्लास्टिक की फिल्म, 100 माइक्रॉन से कम मोटाई वाले पीवीसी बैनर, थर्माकोल, सजावटी बोर्ड एवं अन्य सामग्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में निगम का बाजार विभाग इस पर और सख्ती से कार्रवाई करेगा तथा लगातार दुकानदारों को समझाइश देने के लिए अभियान चलाएगा।

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