-माननीय न्यायालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129/144, 3/181, एवं 184 के तहत कार्यवाही करते हुए 38 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
-सेन्ट्रल ऐवेन्यू एवं उतई मार्ग पर दो पहिया वाहन चालक लापरवाहीपूर्वक वाहन चालते वीडियों के आधार पर की गई कार्यवाही
-यातायात पुलिस को प्राप्त ऐसे स्टंट वीडियों की शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है
दुर्ग। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा जिले की यातायात व्यवस्था को सुगम और सुरक्षित बनाने हेतु ऑपरेशन सुरक्षा अभियान चलाकर सडक के चार प्रमुख बिन्दुओं पर कार्य किया जा रहा है जिसमें सडको एवं चौक चौराहो की अभियात्रिकी त्रुटि को दूर करना, सडको से अतिक्रमण एवं अवैध कब्जा को हटाना, वाहन चालको को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना एवं सडक दुर्घटना में होने वाली मौत के कारण एवं लापरवाह चालको पर सख्त कार्यवाही किया जा रहा है।
यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार स्टंट बाईकर्स, मोडिफाईड सायलेंसर, लापरवाह वाहन चालक के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। भिलाई के सेक्टर एरिया एवं उतई क्षेत्र में दो पहिया वाहन चालक लापरवाहीपूर्वक होकर वाहन चलाते हुए वीडियो प्राप्त हुआ था जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा वाहन का पतासाजी कर वाहन के चालक को वाहन के साथ यातायात कार्यालय नेहरू नगर लाया गया और अग्रिम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 129/177 एवं 184 के तहत कार्यवाही करते हुए वाहन चालक तुषार टंडन, जागेश्वर यादव, अभिलाश, सिंता सोनी के उपर 38 हजार रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा विगत दिनों पूर्व 11 मॉडिफाइड सायलेंसर वाहन चालकों पर कार्यवाही की गयी थी।
अपील- उक्त वाहन चालक से अन्य ऐसे वाहन चालक जो स्टंट करते हुए वाहन चालन करते है उन्हें ऐसी लापरवाही न करने हेतु अपील कराया गया क्योकि यह स्वयं तथा अन्य के लिए भी खतरनाक है। साथ ही यातायात पुलिस सभी परिजन से अपील करती है कि वे अपने बच्चे को लापरवाही पूर्वक वाहन ना चलाने समझाईस दे एवं यातायात नियमों का पालन कर वाहन चलाने बतायें और उनकी ऐसी गतिविधियों पर नजर रखने अपील की जाती है।
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सम्पूर्ण न्यायिक प्रकरणों के लिये न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।
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