बालाघाट। जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट द्वारा शनिवार को कलेक्टर एवं बैंक प्रशासक मृणाल मीना के मार्गदर्शन में प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी पुरूषोत्तम जोशी ने अल्पकालीन फसल ऋण को लेकर जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिले के ऐसे किसान जिन्होंने खरीफ 2024 में वितरित फसल ऋण की 28 मार्च 2025 तक ऋण की अदायगी नही की है उन्हे एक अवसर प्रदान करते हुए किसान शीघ्र शाखा अंतर्गत समिति में जाकर निर्धारित ब्याज दर के साथ अल्पकालीन फसल ऋण की अदाई कर सकते है। शासन द्वारा इस संबंध में सहानुभूति पूर्वक विचार किया जा रहा है कि 28 अप्रैल 2025 तक किसान यदि अपनी ऋण अदायगी कर देते है तो उन्हें शून्य प्रतिशत ब्याज दर का लाभ प्राप्त हो सकता है। साथ ही उनके द्वारा जमा की गई ब्याज की राशि भी वापस प्राप्त हो सकती है। श्री जोशी ने जिले के कृषको से अपील की है कि ऐसे किसान जिन्होंने 28 मार्च 2025 तक राशि जमा नही की है वे अल्पकालीन फसल ऋण की राशि 28 अप्रेल 2025 तक जमा करे ताकि शासन की योजना आने पर उन्हे शून्य प्रतिशत का लाभ प्राप्त हो सकता है। श्री जोशी ने जिले के 17 शाखा प्रबंधको, पर्यवेक्षको और 126 संस्था प्रबंधको को निर्देशित किया है कि वे अपने कार्यक्षेत्र के ऐसे कृषको जिन्होंने निर्धारित समय-सीमा में ऋण की चुकौती मय ब्याज नही की है उनसे जीवंत संपर्क कर वसूली प्राप्त की जाए। जिसका लाभ कृषको को प्राप्त होगा।
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